माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड के मूल्यांकन केन्द्र के आस-पास धारा 144 लागू
रतलाम 16 मार्च(इ खबरटुडे)। माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल से प्राप्त निर्देषानुसार डाॅ. कैलाश बुन्देला, अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम ने बोर्ड परीक्षा के मूल्याकंन कार्य की गोपनीयता एवं सतर्कता की दृष्टि से मूल्यांकन केन्द्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागोद रोड़ रतलाम संस्था परिसर में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किये जाने के निर्देश दिये है।उन्होने बताया कि मूल्यांकन केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि में लोक प्रषांति कायम रखने, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों की रोकथान के लिए तत्काल प्रभाव से दिनांक 16 मार्च से मूल्यांकन कार्य समाप्त होने तक अथवा दो माह से अनधिक अवधि (जो पहले पूर्ण हो) के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये है।
उन्होने बताया कि मूल्यांकन केन्द्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागोद रोड़ रतलाम के आस-पास 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों, वाघ यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जावेगा और न ही किसी प्रकार की सभा, जूलुस, मीटिंग, रैली का आयोजन अथवा आगमन किया जावेगा।
साथ ही परिधि के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों, फायर आम्र्स एवं घातक अस्त-षस्त्र जैसे बंदूक,पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमषीर लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जन साधारण को चोट पहुॅचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा, चाहे वह लायसेंसधारी ही क्यों न हो।
मूल्यांकन केन्द्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागोद रोड़ रतलाम के आस-पास 100 मीटर की परिधि के भीतर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अथवा समूह का अनाधिकृत रूप से प्रवेष वर्जित होगा। उन्होने बताया कि यह आदेष कानून एवं व्यवस्था के लिये तथा मूल्यांकन कार्य हेतु नियोजित अधिकारियों/कर्मचारियांे पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेष का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानांे के तहत अभियोजित किया जावेगा।