December 27, 2024

मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के आसपास धारा 144 लागू, धरना व जुलूस पर रोक

bhopal-district-court-threat

भोपाल,16 मार्च (इ खबर टुडे )।भोपाल में सियासी उठापटक के बीच सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में धारा-144 का आदेश कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जारी कर दिया है।

यह 13 अप्रैल तक (सुबह 06 से रात 12 बजे) प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रों में धरना, जुलूस, पुतला दहन व आंदोलन पर रोक रहेगी। पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।

सभाओं का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। वहीं विधानसभा भवन और विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए रात 12 बजे से विधानसभा के आसपास से गुजरने वाहनों पर रोक लगाई गई है। लोगों को परेशानी न हो, इसलिए ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। हालांकि शवयात्रा व बरातों पर धारा प्रभावशील नहीं होगी।

संवेदनशील इलाकों में पैदल भ्रमण
विधानसभा सत्र के दौरान शहर में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाने के लिए थाना प्रभारियों द्वारा अपने स्टाफ को बलवा ड्रिल कराई। संवेदनशील इलाकों में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई। वहीं थाना प्रभारी क्षेत्रों में अनाउंसमेंट किया गया कि मकान में रहने वाले किराएदारों, संस्थानों में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds