November 15, 2024

रतलाम,13अप्रैल(इ खबरटुडे) ।आगामी 18 अप्रैल अक्षय तृतीया के दृष्टिगत जिले में बाल विवाहों को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में पदस्थ शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा उड़नदस्तों का गठन किया गया है। जिले में प्रत्येक तहसील पर उड़नदस्ते गठित किए गए हैं।

गठित किए गए उड़नदस्तों में संबंधित तहसीलदारों के अलावा, संबंधित थाना प्रभारी, बाल विकास सेवाओं के परियोजना अधिकारी, खण्ड स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा सेक्टर पर्यवेक्षक सम्मिलित है। गठित उड़नदस्ते अपने क्षेत्र में होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु प्रमाण-पत्र की जांच करेगा ताकि किसी भी स्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो। आयु कम पाए जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे।

उड़नदस्तों के क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वालों के साथ ही प्रोत्साहित करने वाले जैसे- बाराती, गार्डन मालिक, टेन्ट हाउस, खाना बनाने वाले रसोइया, केटरर, काजी, पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटंग प्रेस के मालिक के विरूद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। संबंधित एसडीएम सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस शर्त पर जारी करेंगे कि वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर-वधुओं की सूची छायाचित्रों एवं आयु प्रमाण-पत्र के साथ ही अनुमति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगी।

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