November 20, 2024

पेट्रोल पंप डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई, राशि राजसात करने के आदेश

transportation and ownership concept - man pumping gasoline fuel in car at gas station

रतलाम,07जून (इ खबरटुडे)। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय कलेक्टर रतलाम द्वारा चार अर्द्ध थोक डीलरों के विरुद्ध आदेश पारित कर प्रतिभूति राशि की 25 प्रतिशत राशि राजसात करने के आदेश दिए गए हैं। राजसात की जाने वाली राशि की कीमत 01 लाख 46 हजार 284 रुपए है।जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि संजय कुमार जितेंद्र कुमार महावीर पेट्रोल पंप पिपलोदा, महेश कुमार समरथमल नांदेचा मैसर्स केशव ऑटोमोबाइल पिपलोदा तथा संगीता पति विनोद पालीवाल मैसर्स पालीवाल फ्यूल्स खारवा कला एवं प्रबंधन विपणन सहकारी संस्था सैलाना के विरुद्ध कार्यवाही कर जप्त राशि राजसात करने के निर्देश दिए गए हैं।

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