टयुशन सेंटर चलाने वाला सहायक अध्यापक मुकेश हाड़ा निलम्बित
रतलाम 11 फरवरी,(इ खबरटुडे)।आलोट विकासखण्ड क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालय दौलतगंज के सहायक अध्यापक मुकेश हाड़ा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता 2007 के नियम 28 के अंतर्गत टयुशन कार्य प्रतिबंधित
जनपद पंचायत आलोट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोवर्धनलाल मालवीय ने श्री हाड़ा को शासकीय शिक्षक होने के बावजूद टयुशन सेंटर का संचालन करने के लिये निलम्बित किया है। सहायक अध्यापक का उक्त कार्य पद के प्रतिकूल होकर मध्यप्रदेश शिक्षा संहिता 2007 के नियम 28 के अंतर्गत टयुशन कार्य प्रतिबंधित हैं तथा मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियम के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही योग्य है।
उक्त कृत्य के लिये सहायक शिक्षक को निलम्बित किया जाकर निलम्बन अवधि के दौरान मुख्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या उ.मा.वि.आलोट रहेगा। निलम्बन के उपरांत संबंधित की विधिवत विभागीय जॉच की जायेगी।