जिले मे 56 जुआरियो एवं सटोरियो के विरूद्व कार्यवाही कर कुल 80,180/-रूपये जप्त
रतलाम,05 फरवरी (इ खबरटुडे)। अमित सिंह, पुलिस अधीक्षक रतलाम द्वारा थाना प्रभारियो को आसामाजिक तत्वो एवं संदिग्धो व्यक्तियो, जुआरियो एवं सटोरियो के विरूद्व सख्त कार्यवाही के निर्देष दिये गये। उक्त दिये गये निर्देषानुसार रविवार को जिले की कई थानो मे जुआरियो तथा सटोरियो के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर आरोपियो के विरूद्व कार्यवाही की गई ।
थाना माणकचौक पर 13 जुआ एक्ट का अपराध कायम कर पांच आरोपियो 1.सीताराम पिता हेमराज बलाई उम्र 48 साल नि. करमदी रतलाम 2 मनोहर पिता श्रीराम बलाई उम्र 45 नि. करमदी रतलाम 3 कालु पिता उमराव जी नाथ कालबेलिया उम्र 35 नि. करमदी रतलाम 4 सिद्दु उर्फ सिरदर पिता बाबुलाल भील उम्र 58 साल नि. करमदी रतलाम 5 कैलाश पिता बद्रीलाल कालबेलिया उम्र 30 साल नि. करमदी रतलाम के विरूद्व कार्यवाही की गई।
थाना औ. क्षेत्र रतलाम मे 13 जुआ एक्ट का कायम कर छः आरोपियो 1.मुकेश पिता अम्बालाल शर्मा उम्र 52 साल नि. मोहन नगर रतण् 2.जुल्फीकार पिता इस्माईल बोहरा उम्र 61 साल नि.नजरपुरा कोटावाला बाग रतलाम 3.सादीक मोहम्मद पिता जेनुद्दीन बोहरा उम्र 52 साल नि.बोहरा बाखल भरावाकुई के पास रतलाम 4.अली हुसेन पिता सेफुद्दीन बोहरा उम्र 60 साल निण्कोटा वाला बाग रतलाम 5.जुजेर हुसेन पिता ताहिर अली उम्र 52 साल नि.बोहरा बाखल रतलाम् 6.शब्बीर पिता सेफुद्दीन बोहरा उम्र 48 साल नि.कलीमी कालोनी बोहरा बाखल रतलाम के विरूद्व कार्यवाही कर 20500/-रूपये जप्त किये गये।
थाना जावरा शहर पर सट्टा एक्ट के दो अपराध कायम कर आरोपी जाकिर पिता एहमद कुरेशी उम्र 42 साल नि. ताल नाका जावरा व नाहर उर्फ नाहरु पिता पिरु कुरेशी उम्र 28 साल नि. जेल के पिछे अरबसाहब कालोनी जावरा के विरूद्व कार्यवाही की गई। थाना जावरा शहर पर जुआरियो के विरूद्व बडी कार्यवाही करते हुए कुल 42 आरोपियो को पकडा जाकर 39 हजार रूपये व 38 मोबाईल जप्त किये जाकर 13 जुआ एक्ट का अपराध कायम किया गया। इसी प्रकार थाना स्टेशन रोड पर सट्टा एक्ट के तहत कार्यवाही कर एक आरोपी को पकडा कर जाकर 19700/-रूपये जप्त किये गये। आगामी दिनो मे भी इसी प्रकार जुआरियो एवं सटोरियो के विरूद्व कार्यवाही जारी रहेगी।
जुआ एवं सट्टे की सूचना आमजन 7049127762 एवं 7049100454 पर वाट्सएप्प के माध्यम से दे सकते है, सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाकर उचित इनाम पुलिस अधीक्षक की ओर से दिया जायेगा।