November 23, 2024

कर्नाटक :17 विधायकों का अयोग्यता का फैसला सही, लेकिन सभी विधायक लड़ सकते हैं चुनाव-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,13 नवंबर (इ खबरटुडे)। कर्नाटक में 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने और उन्हें चुनाव ना लड़ने देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्नाटक के स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला पूरी तरह से सही है।

हालांकि इन सभी विधायकों को कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि सभी विधायक चुनाव लड़ सकते हैं। स्पीकर द्वारा सभी विधायकों को ‘फुल टर्म’ के लिए अयोग्य घोषित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। बता दें कि 17 विधायकों द्वारा बागी होने के बाद ही कर्नाटक की गठबंधन सरकार गिर गई थी। इसके बाद बागी विधायकों को स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराते हुए उनके पूरे कार्यकाल के दौरान चुनाव ना लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ सभी विधायक सुप्रीम कोर्ट गए थे।

बागी विधायकों की वजह से गिरी थी कर्नाटक सरकार
कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार पिछले दिनों दोनों ही दलों के बागी विधायकों की वजह से गिर गई थी। इस दौरान कर्नाटक के सीएम जेडीएस के कुमार स्वामी थे। गठबंधन सरकार ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि लगातार बदले सियासी घटनाक्रम में गठबंधन सरकार फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर सकी थी।

भाजपा ने कर लिया था फ्लोर टेस्ट पास
कर्नाटक में गठबंधन सरकार के गिरने के बाद भाजपा ने राज्यपाल से सरकार बनाने की पेशकश की थी। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा ने सदन में फ्लोर टेस्ट किया था। जिसे पास करने में भाजपा सफल रही थी। फिलहाल भाजपा ही सूबे की सत्ता पर काबिज है। अगले माह प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के नतीजों पर भाजपा सरकार की किस्मत भी दांव पर लगी हुई मानी जा रही है।

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