November 18, 2024

आरटीई के तहत् निजी स्कूलों में प्रवेश के लिये सम्पर्क करें-कलेक्टर

रतलाम,30मई(इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आगामी शिक्षण सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिये पुख्ता कार्यवाही करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान को दिये है।

उन्होने अपील की हैं कि ऐसे समस्त परिवार जो आरटीई के तहत अपने बच्चों का प्रवेश निजी स्कूलों में कराने के पात्र हैं वे अविलम्ब विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक(बीआरसी) से सम्पर्क करें। कलेक्टर ने बताया हैं कि 31 मई को बीईओ एवं बीआरसी से मिलकर आवेदन करने वाले परिवार के बच्चों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में शासन द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत के कोटे के अंतर्गत प्रवेश दिलाने की कार्यवाही की जायेगी।

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