अपात्र घोषित किये गये हितग्राही सात दिन में अपील करें – कलेक्टर
आवास योजना के हितग्राही करे आवेदन
रतलाम ,08 मई (इ खबर टुडे )। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने टी.एल. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में पात्र घोषित किये जाने के बाद सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना परिपत्र (एस.ई.सी.सी.)अनुसार 13 श्रेणियों में नहीं आने वाले ऐसे हितग्राहियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचंायत, कलेक्टर के समक्ष सात दिन की समयसीमा में अपील करने की सुविधा दी है।
जिनको आवास योजनान्तर्गत एक या दो किश्त की राशि के भुगतान के बाद अपात्र घोषित कर दिया गया है। ऐसे समस्त हितग्राही जो 13 प्रकार की श्रेणियों में नहीं आते है और अपात्र घोषित कर दिये गये हैं वे तत्काल कलेक्टर, जनपद पंचायत/जिला पंचायत कार्यालय में अपनी अपील सात दिन में प्रस्तुत कर सकते है। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोमेश मिश्रा को प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे समस्त प्रभावित हितग्राहियों को सूचित करने के निर्देश दिये है। साथ ही नियमों में परिवर्तन से प्रभावित हुए हितग्राहियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत 20 मई तक लाभान्वित करने को भी निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय हैं कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना परिपत्र अनुसार विभिन्न श्रेणियाॅ निर्धारित कर पात्रता के लिये नये निर्देश जारी किये गये। नये निर्देशों के आने के पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित किये गये हितग्राहियों में से कुछ हितग्राही अपात्रता की श्रेणी में आ गये है। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिये राशि प्राप्त कर चुके ऐसे हितग्राहियों को आश्वस्त किया हैं कि उन्हें 20 मई तक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
कलेक्टर ने सभी प्रभावित हितग्राहियों को आश्वस्त किया हैं कि उन्हें अब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभ दिया जाकर उनके मकान का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। वे निश्चित होकर अपने मकान का कार्य चालु रखे। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना मंे उन्हंे पूर्व में मिल चूकी राशि वसुल नहीं की जायेगी। उस राशि को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत समयोजित करवाकर शेष राशि उन्हें भुगतान की जायेगी।