लाक डाउन में और ढील दी गई,रतलाम नगर निगम सीमा को छोडकर जिले में समस्त दुकानें खुलेगी,हेयर सैलून और पान गुटके की दुकानें बन्द रहेंगी
रतलाम,10 मई (इ खबरटुडे)। जिला प्रशासन ने जिले में जारी लाक डाउन के प्रतिबन्धों में और ढील दी है। जिले में सभी दुकानें अब खुल सकेगी। ग्र्रामीण क्षेत्रों की दुकानें सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक खुलेगी,वहीं नगरीय निकायों की दुकानें प्रात: नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुल सकेगी,लेकिन हेयर सैलून और पान गुटखें की दुकानें बन्द रहेगी। रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रतिबन्ध जारी रहेंगे।
अपर जिला दण्डाधिकारी जमुना भिडे ने देर शाम को लॉक डाउन में ढील दिए जाने के आदेश जारी किए। एडीएम श्रीमती भिडे के आदेश में रतलाम नगर निगम सीमा के भीतर प्रतिबन्धों से कोई छूट नहीं दी गई है। रतलाम नगर निगम सीमा के अलावा जिले के अन्य नगरीय निकायों में अब सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेगी,लेकिन हेयर सैलून,स्पॉ,ब्यूटी पार्लर और पान गुटखे की दुकानों पर प्रतिबन्ध जारी रहेगा। नगरीय निकायों में दुकानें खोलने का समय प्रात: सात बजे से पांच बजे तक रहेगा।
इसी प्रकार ग्र्रामीण क्षेत्रों मे भी पान गुटखा और हेयर सैलून के अलावा सभी प्रकार की दुकानें प्रात: सात बजे से तीन बजे तक खोली जा सकेगी।
इस प्रकार जिला प्रशासन के आदेशानुसार अब जिले में चाय,नाश्ते इत्यादि की दुकानें,होटल व रेस्टोरेन्ट इत्यादि भी खोले जा सकेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और साथ ही मास्क अनिवार्य रुप से पहनना होगा।