November 16, 2024

मदद करने का तरीका निकालना पड़ेगा – कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर

दस करोड़ का भुगतान, पानी फिर भी नहीं, कार्यवाही होगी

रतलाम 13 फरवरी (इ खबरटुडे)। समयसीमा की बैठक में आज कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जरूरत मंदो की मदद करने का तरीका अधिकारियों को निकालना होगा। वे स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत नेत्र रोग से पीड़ित को राज्य बिमारी सहायता योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने में आ रही दिक्कत संबंधी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के जवाब पर जिला अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

विद्युत मण्डल के डीई की एक वेतन वृद्धि रूकेगी
उन्होने कहा कि पीड़ितों को मदद की दरकार होती है और अधिकारियों को काम हैं कि उन्हें मदद पहुॅचाना। मदद पहुॅचाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये नये तरीके निकालना ताकि उन्हें सहायता मिल सकें। कलेक्टर ने बैठक में विद्युत मण्डल के एक कार्यपालन यंत्री के द्वारा झुठी रिपोर्ट प्रषासन को प्रस्तुत करने पर कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग को संबंधित कार्यपालन यंत्री की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के निर्देश दिये। बैठक में नगर निगम के द्वारा धोलावाड़ से शहर को विद्युत आपूर्ति के लिये बिछाई गई पाईप लाईन का लाभ लगभग दस करोड़ रूपये के भुगतान के बाद भी मिल नहीं पाने पर जिम्मेदार उपयंत्री एवं तत्कालिन कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने नेत्र रोग से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के संबंध में बैठक में पड़ताल की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. वंदना खरे द्वारा बताया गया कि कार्यवाही प्रचलन में है। उनके द्वारा बताया कि संबंधित का उपचार मुख्यमंत्री राज्य बिमारी सहायता के अंतर्गत कराया जाना सम्भव नहीं है। कलेक्टर ने निर्देष दिये कि पीड़ित व्यक्ति के समुचित उपचार के लिये हर सम्भव तरीका निकाला जाये जिससे उसकी मदद की जा सकें। उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को राज्य बिमारी सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले प्रकरणों का फालोअप भी लेने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि प्रकरण स्वीकृत के पश्चात आॅपरेषन हुआ या नहीं, आॅपरेषन हुआ तो सफलता पूर्वक हुआ या नहीं, मरीज की स्थिति क्या हैं। कलेक्टर ने उक्त निर्देष डेढ वर्ष के एक बालक के दिल में छेद के उपचार के लिये स्वीकृत प्रकरण के संबंध में पड़ताल करते हुए कहा।

ट्रांसफार्मर लगाने की गलत जानकारी दी, वेतन वृद्धि रूकी
कलेक्टर ने आज बैठक में म.प्र.पष्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड रतलाम के कार्यपालन यंत्री अनिल कुमार तिवारी को गाॅव में ट्रांसफार्मर लगाये जाने संबंधी झुठी जानकारी देने वाले आलोट के कार्यपालन यंत्री वी.के.कटारिया की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के निर्देष दिये। उल्लेखनीय हैं कि जन सुनवाई में कराड़िया ताल की कैलाशबाई बादलसिंह ने राषि जमा कराने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाने की शिकायत की थी। जन सुनवाई के पोर्टल पर संबंधित अधिकारी के द्वारा जानकारी अंकित करते हुए बताया गया कि ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। इसके पश्चात संबंधित षिकायतकर्ता द्वारा जन सुनवाई के पोर्टल पर षिकायत निराकरण की वस्तुस्थिति से अवगत होने के बाद स्थल के छायाचित्र कलेक्टर को प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अधिकारी ने पोर्टल पर झुठी जानकारी अंकित की हैं जबकि ट्रांसफार्मर अब तक नहीं लगा है।

ठेकेदार के विरूद्ध एफआईआर, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही
कलेक्टर ने अरबन डेवलपमेंट इन्फास्ट्रक्चर स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाऊंस (युडीआईएसएसएमटी) अंतर्गत धोलावाड़ डेम से रतलाम शहरवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 103 किलोमीटर की पाईपलाईन का लगभग दस करोड़ रूपये का भुगतान होने के बाद भी पानी नहीं मिलने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध एफ.आई.आर.कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश आज समीक्षा बैठक में नगर निगम आयुक्त एस.के.सिंह और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री के.पी.वर्मा को दिये। आज बैठक में समीक्षा के दौरान कार्यपालन यंत्री के.पी.वर्मा ने बताया कि कलेक्टर द्वारा जाॅच के निर्देष होने के बाद भी वे जाॅच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हैं क्यों नगर निगम के द्वारा अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है।

कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने और भुगतान किये जाने में सहभागी रहे सेवा निवृत्त तत्कालिन कार्यपालन यंत्री नगर निगम राजावत की पेंषन तत्काल प्रभाव से तब तक रोके जाने के निर्देश दिये हैं जब तक कि जाॅच संबंधी अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती या पाईप लाईन का पानी नहीं पहुॅच जाता। उन्होने तत्कालिन निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के विरूद्ध भी कार्यवाही किये जाने हेतु आवष्यक प्रस्ताव रखने को निर्देषित किया है। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले उपयंत्री मनोज पंडित के निलम्बन संबंधी कार्यवाही के लिये आयुक्त उज्जैन सम्भाग को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देष कार्यपालन यंत्री पीएचई को दिये। कलेक्टर ने उक्त कार्य के लिये सम्बद्ध ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने व एफआईआर दर्ज कराने को नगर निगम आयुक्त को निर्देषित किया।

चुनौती अभियान में स्वतः संज्ञान लेकर एसडीएम जुर्माना अधिरोपित करें
कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने आज सभी एसडीएम को शत् प्रतिषत साधिकार चुनौती अभियान में विगत एक माह में विभिन्न स्तरों पर प्राप्त ऐसी समस्त षिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेने के निर्देष दिये जिसमें प्रषासन द्वारा निष्चित ही की गई बीस विभिन्न योजनाओं में 31 दिसम्बर तक की तय तारीख तक 31 जनवरी तक हितग्राहियों को लाभान्वित कर दिया जाना चाहिए था किन्तु पात्रता के बावजुद उन्हें लाभ नहीं मिल सका। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को कहा हैं कि ऐसे मामलों को चुनौती के रूप में दर्ज किया जाकर उनका निराकरण करते हुए संबंधी जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध पाॅच सौ रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाये। यदि संबंधित पदाभिहीत अधिकारियों के द्वारा सात दिवस की अवधि मंे जुर्माना राषि संबंधित हितग्राही को किये जाने के साथ ही लाभ प्रदान नहीं किया जाता हैं तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जाॅच की कार्यवाही संस्थित की जाये।

नेत्र दान कर नेत्रहिनों की जिंदगी को रोषन करें
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आगामी समयसीमा की बैठक में अधिकारियों से नेत्र दान संबंधी फार्म भरवाने के निर्देष दिये है। उन्होने अधिकारियों से जानना चाहा कि किन्तु अधिकारियों ने नेत्र दान संबंधी फार्म भरे है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कलेक्टर ने पुछा कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी आॅखें दुसरे के जीवन में रोषनी कर फिर से जीवन पा सके। उन्होने कहा कि यदि सभी लोग अपने नेत्र दान करने का संकल्प लेते हंै तो संसार में कोई भी व्यक्ति नेत्रहीन नहीं रहेगा। नेत्रदान कर हम सभी के जीवन को रोषन कर सकते है।

सड़क किनारे करंज के पौधे ही पुनः रोपित होगें
कलेक्टर ने प्राणवायु अभियान अंतर्गत सड़कों के किनारे लगाये गये पौधों के नष्ट होने पर उनके स्थान पर फिर से नये पौधे लगाने के निर्देष दिये है। कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने कहा हैं कि नष्ट हो चूके सभी पौधों के स्थान पर मात्र करंज के पौधे ही लगाये जाये। उन्होने कहा कि शासकीय परीसर या फलोद्यानों में फलदार पौधे लगाये जा सकते है।

हितग्राही लाभ लेने से कैसें और क्यों मना करेगें
कलेक्टर ने आज बैठक में आलोट जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोवर्धन मालवीय से पुछा की कूप बनाने के लिये शासन की ओर से मिलने वाली दो लाख तीस हजार रूपये की राषि से कृषक क्यों और कैसे मना करेगे। सीईओ जनपद ने बताया कि हितग्राही तैयार नहीं हो रहे है। कलेक्टर ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषकों की निजी भूमि पर कम से कम पाॅच खेत तालाब और कूप बनाने के निर्देष दिये है। उल्लेखनिय हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कपिलधारा कूप निर्माण के लिये शासन की ओर से दो लाख तीस हजार रूपये तक की राषि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर ने कहा कि यह बात सत्य नहीं हो सकती कि जरूरत मंद कृषक शासन की योजना से लाभान्वित होने से मना कर दें जबकि आलोट क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है।

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