दो पत्नियाें वाले शासकीय सेवको के विरूध्द होगी कार्यवाही
तीन घंटे में मिला चंचल को दो लाख का शिक्षा ऋण
जनसुनवाई में आये 245 शिकायते
रतलाम 23जून(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आज जनसुनवाई में लोगो की समस्याओ का मौके पर ही निराकरण करते हुए बहुसंख्यको के चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष के भाव साथ लोटाया। जन सुनवाई में एक विद्यार्थी द्वारा अपनी मां का परित्याग कर शिक्षक पिता द्वारा किसी अन्य स्त्री से विवाह करने और सम्पत्ति को बेचने तथा एक महिला ने उसके पति द्वारा किसी अन्य स्त्री से विवाह करने और उसके बच्चो को वाजिब हक नहीं देने की शिकायत पर कलेक्टर ने दोनों शासकीय सेवको के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिये। जनसुनवाई में आई श्रीमती चंचल को नर्सिंग कोर्स के लिये बतौर शिक्षा ऋण दो लाख रूपये मात्र तीन घंटे में स्वीकृत किये गये। आज जन सुनवाई में 245 लोगो ने शिकायतो एवं समस्याओं से संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये।
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रतलाम में सम्बध्द मण्डलेश्वर के कर्मचारी कालू देवदा की बर्खस्तगी की कार्यवाही करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री श्री साल्वी को दिये। जन सुनवाई में श्री कालू की विवाहिता पत्नि श्रीमती कोदर बाई, उसकी बेटी और उसकी पुत्र वधु ने शिकायत की कि कालू कोदर द्वारा विगत कई वर्षो से अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नही किया गया और अब तो पैतृक कृषि भूमि पर खेती भी नही करनें दे रहा हैें। इतना ही नही वह शांतिबाई नामक स्त्री के साथ दूसरा ब्याह रचाकर रह रहा है। कलेक्टर ने उचित कार्यवाही कर उन्हे उनका अधिकार दिलाने के लिये आश्वस्त किया हैं।
कलेक्टर ने ली बच्चों की परीक्षा, प्रवेश दिलायेंगें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जन सुनवाई में श्रीमती बसंताबाई के लड़कों का टेस्ट लिया। जॉच परीक्षा के बाद उन्होनें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित करते हुए आश्वस्त किया कि उसके बच्चों को छात्रावास में प्रवेश दिलाया जावेगा। श्रीमती बसंताबाई ने शिकायत की कि 5-6 वर्ष पूर्व उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और वह अब बच्चों को शैक्षणिक सुविधाए देने में असमर्थ है। अत: उनका प्रवेश किसी छात्रावास में करा दिया जाए ताकि वे अच्छी शिक्षा पाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसके दोनों बेटो की उम्र क्रमश: 11 एवं 10 वर्ष है।
पहले बच्चों को प्रवेश मिला, अब मम्मी को शिक्षा ऋण
जन सुनवाई में आज श्रीमती चंचल रवि पांचाल की दूसरी इच्छा भी पुरी हो गई। उन्होने अपने आवेदन में नर्सिग कोर्स के लिये शिक्षा ऋण प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया। एडीएम कैलाश वानखेड़े ने तत्काल लीड बैंक मैनेंजर के पास श्रीमती चंचल को भेजा। दोपहर 2:05 बजे एलडीएम आर.के.पिप्पल ने दूरभाष पर सूचना दी कि श्रीमती चंचल पांचाल को दो लाख रूपये का शिक्षा ऋण स्वीकृत कर दिया गया है। उल्लेखनिय हैं कि श्रीमती चंचल पांचाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु जन सुनवाई में आयी थी। उनके बच्चों को आरटीई के तहत् स्कूलों में प्रवेश दिला दिया गया है।
शिक्षक ने किया गैर कानूनी विवाह, कार्यवाही करें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने प्राथमिक विद्यालय बल्याबीड़ नगर परिषद् धामनोद के शिक्षक गोपाल पिता जुझारजी द्वारा गैर कानूनी तरीके से दुसरा विवाह कर अपने पुत्र एवं पत्नि को वैधानिक अधिकार नहीं देने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। जन सुनवाई में शिक्षक के पुत्र अभिषेक ने कलेक्टर को व्यथा सुनाई कि अभी उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है और वह 8वीं में अध्ययनरत् है। उसके पिता के द्वारा उनका पालन पोषण नहीं किया जा रहा है। उन्होने दुसरा विवाह कर लिया है और वे पैतृक सम्पत्ति को बेचने जा रहे है। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने प्रकरण को समय सीमा की समीक्षा बैठक में रखते हुए पैतृक सम्पत्ति के विक्रय पर रोक लगाने एवं संबंधित शिक्षक के विरूध्द कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
वनाधिकार पत्र संबंधी प्रकरणों का परीक्षण करें
ग्राम सामरखो मजरा ताजपुरिया की सुंदरबाई पति परता, हुमला पिता प्रताप और अन्य अनुसूचित जनजाति के ग्रामीणों के द्वारा जन सुनवाई में बताया गया कि वे विगत कई वर्षो से ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत् है। वन भूमि पर खेती करते आये है। उन्होने बताया कि उन्हें अभी तक वनाधिकार हक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए है। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को परीक्षण कर प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
पट्टा धारकों को न हटायें
जनु सुनवाई कालिकामाता धर्मशाला क्षेत्र निवासी विजयसिंह रघुनाथसिंह राठौर ने शिकायत दर्ज कराई कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उन्हें स्थान रिक्त किये जाने संबंधी सूचना पत्र जारी किया गया है। श्री राठौर ने बताया कि उसके पास शासकीय योजनान्तर्गत भूमि का पट्टा है। कलेक्टर ने निर्देश जारी किये हैं कि जिनके पास पट्टा है उन्हें हटाया नहीं जाए।
पुजारी के मानदेय की राशि कम क्यों हुई
जनु सुनवाई में श्रीराम मंदिर शिवगढ़ के पुजारी बालमुकुंद साधु ने कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर से शिकायत की कि वित्तिय वर्ष 2013-14 में उसे 12 हजार रूपये का मानदेय प्राप्त हुआ है जबकि वित्तिय वर्ष 2014-15 में उसके बैंक खाते में मात्र 10 हजार रूपये मानदेय के रूप में जमा हुए। कलेक्टर ने धर्मस्व शाखा प्रभारी से जवाब तलब किया हैं कि मानदेय की राशि कम कैसे और क्यों हुई?
राजस्व निरीक्षक को कारण बताओं सूचना पत्र
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने राजस्व निरीक्षक वृत रतलाम क्षेत्र को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये है। उक्त निर्देश कलेक्टर ने अमलेठा के सत्यनारायण मोहनलाल डोडियार के द्वारा सीमांकन नहीं किये जाने की शिकायत पर दिये है। श्री डोडियार द्वारा शिकायत की गई कि पटवारी और राजस्व निरीक्षक की लेटलतिफी और सीमाकंन नहीं होने से वह बलराम तालाब योजना का लाभ नहीं ले सका। कलेक्टर ने पुछा हैं कि सीमाकंन क्यों नहीं किया गया साथ ही उन्होने सीमाकंन तत्काल कराने के निर्देश दिये।
अंतरजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दें
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने रावटी की विकलांग दम्पत्ति को अंतरजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना के साथ ही विकलांगता संबंधी लाभ देने के निर्देश उप संचालक सामाजिक न्याय को दिये हैं। जन सुनवाई में प्रभूलाल पिता फकीरचंद और उनकी पत्नि श्रीमती ऐताबाई ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उन्होनें अंतरजातिय विवाह किया है। वे दोनो ही पोलियोग्रस्त होकर विकलांग है। फिर भी उन्हें योजनाओ से लाभांवित नहीं किया जा रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी को जॉच के निर्देश
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिला शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा को माध्यमिक विद्यालय शांति निकेतन रतलाम द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं करने की जॉच हेतु निर्देश दिये है। जन सुनवाई में टाटा नगर निवासी श्रीमती प्रेमकुंवर बाई के द्वारा अवगत कराया गया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा 27 हजार रूपये की फीस बकाया निकाली गई। इसके एवज में उनके द्वारा मार्च 2015 में 10 हजार रूपये की राशि जमा कराकर शेष राशि किस्तों में जमा कराने का अनुरोध किया गया था। अब स्कूल प्रबंधन के द्वारा न तो स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा हैं और न ही एसएलसी जारी की जा रही है। श्रीमती प्रेमकुंवर बाई ने बताया कि उसके पति का स्वर्गवास हो गया हैं और वह स्कूल की फीस चुकाने में सक्षम नहीं है। उन्होने कलेक्टर से फीस माफी एवं एसएलसी दिलाने का अनुरोध किया।
परीक्षण करें और वापस कार्य पर लें सीएमएचओ
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा से पुछा हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलौदा में पदस्थ श्रीमती सज्जनीबाई कारूलाल को क्या नौकरी से निकाला गया हैं। उन्होनें प्रकरण का पुन: परीक्षण करने और गम्भीर अनियमितता की स्थिति नहीं पाई जाने पर उन्हें सेवा पर वापस लेने के निर्देश दिये। श्रीमती सज्जनीबाई के द्वारा शिकायत की गई कि वह ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं बावजूद इसके सीएमएचओ द्वारा दिनांक 16 जून 2015 को उसे लापरवाही एवं अनियमितता के आरोप में सेवा से निकाल दिया गया।
डॉ. सुनिल गंगराड़े ने लगाये सीएमएचओ पर गम्भीर आरोप
जन सुनवाई में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बांगरोद के चिकित्सा अधिकारी डॉ.सुनिल गंगराड़े ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा की लापरवाही, अनियमितता एवं लेपटाप खरीदी में किये गये भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की। डॉ. गंगराड़े ने शिकायत के साथ 101 पेज के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। उन्होने डॉ. शर्मा पर प्रताड़ित किये जाने, पद का दुरूपयोग किये जाने, शासन के साथ धोखाधड़ी किये जाने, आर्थिक अनियमितता, शासन के आदेशों के साथ छेड़छाड़, कुटरचना एवं षड़यंत्र कर, कदाचार करने जैसी गम्भीर शिकायतें की है। शिकायत पर कार्यवाही किये जाने हेतु शाखा प्रभारी को फाईल पर प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है ताकि जॉच की जाकर कार्यवाही की जा सकें।