ढाबे में घूरकर देखने की बात पर कर दी थी हत्या, 10 आरोपियों को उम्रकैद
देवास 17मई(इ खबरटुडे)।करीब तीन साल पहले हुई हत्या के एक प्रकरण में मंगलवार को कोर्ट ने दस आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। करीब ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी किया। इसमें से दो लाख रुपए मृतक के माता-पिता व 50 हजार रुपए घायल को दिए जाने के आदेश दिए।
एक आरोपी की प्रकरण के दौरान मौत हो गई थी। बायपास स्थित गुरुकृपा ढाबे पर 31 मई-1 जून 2013 की दरमियानी रात घूरकर देखने की बात पर हुए विवाद में पीयूष पिता अशोक रघुवंशी निवासी नई आबादी की गोली मारकर हत्या की गई थी।
उसका साथी वसीम घायल हुआ था। बीएनपी थाना पुलिस ने आरोपी समीर राय, गौरव राय उर्फ छोटू, अल्ताफ शेख निवासी सुतार बाखल, आकाश राजानी निवासी कर्मचारी कॉलोनी, अमरदीप छाबड़ा निवासी नूतन नगर, रजत जैन निवासी सिंधी कॉलोनी, सलमान उर्फ पप्पू निवासी मढ़ई मोहल्ला, दीपेश कहार निवासी भेरूगढ़, रईस पठान निवासी पठानकुआं, चिंटू उर्फ हायला निवासी मल्हार रोड तोड़ी व अभिषेक राठौर निवासी जिला अस्पताल के पास के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
फैसले के बाद आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी अभिषेक राठौर की मौत हो गई थी। शेष आरोपियों में से अधिकांश जमानत पर थे। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पीसी शर्मा ने फैसला सुनाया और दसों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
यह है पूरी घटना
घटना वाले दिन पीयूष अपने साथी वसीम के साथ ढाबे पर बैठा था। आरोपी भी वहां मौजूद थे। घूरकर देखने की बात पर उनमें विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपियों ने पीयूष को गोली मार दी थी। सिर व पेट में गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। उसके साथी वसीम पर भी चाकू से वार किए थे, लेकिन वह जान बचाकर भाग गया था। बाद में वसीम की रिपोर्ट पर बीएनपी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।