December 28, 2024

ओला पाला प्रभावित किसानों को बीपीएल दर पर 4 माह तक खाद्यान्न वितरण किया जायेगा

उज्जैन 21 मार्च (इ खबर टुडे ) । ओला पाला प्रभावित किसानों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 19 मार्च को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि “ऐसे किसान, जिनकी फसल को ओलापाला से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, ऐसे किसानों को बीपीएल दर पर 20 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह के मान से चार माह अप्रैल से जुलाई का खाद्यान्न वितरण किया जाये।’ इस सम्बन्ध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि बीपीएल एवं एएव्हाय योजना के राशन कार्डधारी किसानों को, जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान में है, उन्हें पूर्व से ही रियायती दर का 20 किलो एवं 35 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह वितरण किया जा रहा है, परन्तु एपीएल राशन कार्डधारी किसानों को एपीएल मात्रा व दर के खाद्यान्न के स्थान पर बीपीएल मात्रा व दर का खाद्यान्न वितरण किया जाये।

कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में शासन के दिशा-निर्देश अनुसार जिले में उचित कार्यवाही करने के निर्देश समस्त अनुविभागीय अधिकारी, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपायुक्त सहकारिता, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक तथा जिले के समस्त सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वे में जिन एपीएल किसानों की फसल को ओला पाला से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होना पाया जाता है और जिन्हें आरबीसी 6(4) के अन्तर्गत राहत राशि उपलब्ध कराई जा रही है, उन एपीएल किसानों को लाभ दिलाया जाये। एपीएल राशन कार्डधारी किसानों की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है और वे बीपीएल मात्रा व दर के खाद्यान्न चार माह अप्रैल से जुलाई तक प्राप्त करने हेतु इच्छुक हैं, तो वे सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार या नायब तहसीलदार से आवेदन प्राप्त करें और आवेदन पर “वर्ष 2013 में 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित किसान’ की सील तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पदनाम की सील लगाई जाकर हस्ताक्षर करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी किसानवार सूची सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार को भेजें, ताकि चार माह का खाद्यान्न किसानों को बीपीएल मात्रा व दर पर किया जा सके। उचित मूल्य दुकानदार प्रभावित किसान के राशन कार्ड पर “वर्ष 2013 में 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित किसान’ की सील को देखकर किसान को बीपीएल दर का खाद्यान्न वितरण किया जाये एवं वितरण किये जाने वाले खाद्यान्न की प्रविष्टि राशन कार्ड में की जाये। इस हेतु पृथक पंजी भी बनाई जाये, जिसमें किसान के प्राप्ति हस्ताक्षर लिये जायें। इन किसानों को खाद्यान्न गेहूं तीन रूपये प्रतिकिलो तथा चावल चार रूपये 50 पैसे प्रतिकिलो की दर से वितरण किया जायेगा।

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