अमानक खाद-बीज-कीटनाशक के विरूद्ध सघन जांच अभियान जारी,5 मामलों में एफ.आई.आर.
13 दिन में 8275 निरीक्षण ; 664 प्रकरणों में कार्यवाही
भोपाल,28 नवंबर (इ खबर टुडे)। अमानक स्तर के खाद, बीज और कीटनाशकों के निर्माण और विक्रय पर रोक लगाने के लिये प्रदेशव्यापी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। विगत 15 नवम्बर से जारी इस अभियान में पिछले 13 दिनों में 8275 उर्वरक गोदामों/विक्रेताओं, उर्वरक निर्माण इकाईयों, बीज गोदामों/ विक्रेताओं और कीटनाशक दवाओं के गोदामों का सघन निरीक्षण किया गया। जाँच दलों ने निरीक्षण के दौरान कुल 6059 नमूने इकट्ठे किए और 664 प्रकरणों में अनियमितता के चलते उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के तहत कार्यवाही की। पाँच प्रकरणों में सम्बन्धित विक्रेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान पिछले 13 दिनों में 3307 उर्वरक गोदामों और विक्रेताओं के ठिकानों का निरीक्षण कर 2559 नमूने लिये गए और 240 प्रकरणों में अनियमितता पर कार्यवाही की गई। उर्वरक निर्माण की 16 इकाईयों का निरीक्षण कर 24 नमूने लिये गये। इसी तरह, 3563 बीज गोदामों और विक्रेताओं के ठिकानों की जाँच कर 2906 नमूने लिये गए और अनियमितता को लेकर 149 प्रकरणों में कार्यवाही की गई। कीटनाशक दवाओं के 1389 गोदामों का निरीक्षण कर 570 नमूने लिये गए और 275 प्रकरणों में अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
रतलाम जिले में छह निरीक्षण,प्राथमिकी दर्ज
रतलाम जिले में उर्वरक बीज एवं पौध संरक्षण औषधि गुण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। 23 नवंबर तक जिले में निरीक्षण दलों द्वारा 53 बीज फर्मों के 28 तथा पौध संरक्षण औषधियों के छह निरीक्षण किए गए हैं। इसी प्रकार उर्वरक फर्मो के 33, बीज फर्मार् के 26 तथा पौध संरक्षण के 5 नमूने लिए जाकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अभियान 30 नवंबर तक चलेगा।
जिला कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में चार फर्मों मैसर्स गुर्जर कृषि सेवा केंद्र शिवगढ, मैसर्स मेहता खाद्य भंडार सैलाना, मैसर्स सेठिया फर्टिलाइजर्स ताल, मैसर्स वर्दीचंद राजमल ताल के द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित नहीं भेजने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की शर्त का स्पष्ट उल्लंघन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत उल्लंघन एवं सैलाना कि मैसर्स अंबिका कृषि सेवा केंद्र द्वारा स्टॉक सूची, भाव सूची प्रदर्शित नहीं करने के फलस्वरूप उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 के अंतर्गत उल्लंघन पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार नामली एग्रो एजेंसी, नामली द्वारा अवैधानिक उर्वरक भंडारण करने पर उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उल्लंघन के फलस्वरुप उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।