April 30, 2024

पांच व्यक्ति जिला बदर

रतलाम 28 फरवरी(इ खबरटुडे) जिला मजिस्ट्रेट राजीव दुबे ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पांच व्यक्तियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जावेद पिता रऊफ पठान उम्र 30 वर्ष निवासी छोटी मस्जिद के पास शैरानीपुरा रतलाम को चार माह की कालावधि के लिए तथा अमित बना पिता कैलाशचन्द्र उम्र 25 वर्ष निवासी हनुमान रूण्डी दीनदयाल नगर हाल मुकाम थावरिया बाजार रतलाम,पवन पिता अम्बाराम उम्र 26 वर्ष निवासी ज्योतिनगर रतलाम, असलम उर्फ मोगली पिता अफजल मेवाती उम्र 19 वर्ष निवासी रंजीत पुलिस लाईन रतलाम और मेहरबानसिंह पिता भारतसिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम नवाबगंज पुलिस थाना पिपलौदा जिला रतलाम को तीन-तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। इन सभी को आदेश प्राप्ति से 24 घंटे की अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा से उपरोक्तानुसार कालावधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। उक्तावधि के दौरान संबंधित व्यक्ति डीएम कोर्ट की लिखित अनुमति के बिना उल्लिखित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।जिला मजिस्ट्रेट ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की है।

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