December 24, 2024

उज्जैन जिले में अभी तक केवल 39 कॉलोनियों ने कराया रेरा में पंजीयन

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31 दिसम्बर अन्तिम तिथि

उज्जैन,,27 दिसम्बर(ब्रजेश परमार/इ खबरटुडे)। एक मई 2016 से प्रदेश सहित देश में रेरा (म.प्र.भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण) एक्ट लागू होने के बाद से किसी भी आवासीय कॉलोनी, प्रोजेक्ट की तब तक मॉनीटरिंग और बुकिंग नहीं की जा सकती, जब तक कि उसका रेरा में पंजीयन न हो जाये। रेरा एक्ट के अनुसार सभी प्रचलित और नई आवासीय कॉलोनी-प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन कराना बिल्डर्स के लिये अनिवार्य है।

रियल इस्टेट सेक्टर में व्याप्त असंतुलन को दूर कर इसे व्यवस्थित करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की दृष्टि से इसे और पारदर्शी व जिम्मेदार बनाने के लिये यह एक्ट लागू‍ किया गया है। रेरा में पंजीयन नहीं करने वाले कॉलोनी- अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आयेंगे। 31 दिसम्बर तक जिले के कॉलोनाइजर रेरा में अनिवार्य रूप से पंजीयन करायें।
रेरा प्राधिकरण के चेयरमेन अंटोनी डिसा द्वारा आमजन से अपील की गई है कि प्लॉट या मकान खरीदने से पहले बिल्डर का रेरा नम्बर जरूर देखें। बिना रेरा नम्बर वाले प्रोजेक्ट/कॉलोनी अवैध होने के कारण उनमें आवंटी/ग्राहक के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। रेरा प्राधिकरण में बिल्डर्स/संप्रवर्तक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की त्वरित सुनवाई की जाकर उनका निराकरण किया जाता है। कोई भी आवंटी/ग्राहक घर बैठे रेरा प्राधिकरण की वेब साइट www.rera.mp.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
रेरा एक्ट के अन्तर्गत उज्जैन जिले में अभी तक 49 बिल्डर्स/कॉलोनियां पंजीकृत हुई हैं। एक्ट में दर्ज कुल 720 शिकायतों में से उज्जैन जिले की मात्र 9 शिकायतें हैं। इस एक्ट के अन्तर्गत आवंटियों के साथ जो भी अनुबंध ठेकेदार, बिल्डर/प्रमोटर्स करेंगे, उसका पालन उन्हें करना होगा। साथ ही अपने निर्माण कार्य की 5 वर्ष की गारंटी भी लेनी होगी। उन्हें समय पर आवंटितों को डिलेवरी देनी होगी। विज्ञापन और ब्रोशर में जो-जो दावे किये जायेंगे, उनकी पूर्ति बिल्डर्स को करनी होगी। प्रावधान का पालन नहीं करने पर आवंटी उनसे ब्याज सहित भुगतान तथा मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।

रेरा के अंतर्गत पंजीकृत उज्जैन जिले की कॉलोनियाँ
उज्जैन विकास प्राधिकरण की शिप्रा विहार कॉलोनी में 25 MIG, 48 EWS त्रिवेणी विहार में, 15 सिनियर एम.आइ.जी. त्रिवेणी विहार ब्लॉक डी-7 में, 12 ड्यूपलेक्स एल.पी.भार्गव नगर ब्लॉक-1 में, 09 सिनियर एम.आई.जी. एल.पी.भार्गव नगर के ब्लॉक नम्बर 10 और 16, तिरुपति स्टेट्स की तिरुपति ड्रीम्स, गोविन्द कुंज हाटकेश्वर बिहार के ए, सी, डी और एफ ब्लॉक, तिरुपति रियालिटिज का तिरुपति पेराडाइज, तिरुपति सेफरन, द्वारकाधीश अग्रवाल द्वारा निर्मित आर.के.पुरम, नवकार रियल इंफ्रा के नवकार पैरेडाइज और नवकार पार्क, ब्रिज नारायण शर्मा द्वारा निर्मित नवकार ड्रीम्स, धारिवाल एण्ड छोरिया बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा पाण्डल्या कला नागदा में निर्मित आर.एम. धारिवाल टाऊनशिप प्लाटिंग, अवंतिका रियलकॉन प्रा.लि. की शुभ-लाभ एवेन्यू, एकार्न सप्लायर्स की शिवांश पेरेडाईज एक्सटेंशन पार्ट-1, नवोदय टेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स की विनायक ग्रीन सिटी, एलन्स डेव्हलपर्स एण्ड बिल्डर्स की साई वाटिका कॉलोनी, भगवानसिंह की गोकुलधाम -1, जय महाकाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. की मानसरोवर कॉलोनी, ममता चौरडिया की सुयश रिसार्ट एण्ड क्लब, लतिका एवं आशीष नायर की शुभम लक्ष्मी सालिटेयर, समग्र इन्फ्राकान प्रा.लि. की नीरा हलेवी एवं शारदा होम्स, गुरुकृपा डेव्हलपर्स की नृसिंह स्क्वेयर, अरविन्द रुपाम्का की ड्रीम सिटी, हरसिद्धि ट्रेडर्स की हर्षदीप बिजसेन पार्क, सिद्धि विनायक स्टेट डेव्हलपर्स की सिद्धि विनायक रेसिडेंसी, फुलवानी कंट्रक्शन प्रा.लि‍. की फुलवानी प्लॉजा, डायमण्ड गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. की शीतल पैलेस एक्सटेंशन, कोठारी सिने आर्ट, इन्द्रजीतसिंह खनूजा पिता बूटाराम खनूजा की मणी नगर, नेमिनाथ डेव्हलपर्स की जे.सी. स्कॉय हाईट्स तथा मणीपार्कवे एक्सटेंशन, हर्षित जैन की सिद्धाचल कॉलोनी, पार्थ कंट्रक्शन प्रा.लि. की कृष्णा परिसर एक्सटेंशन, मनोज तिवारी की डिव्हाईन पैरेडाइज, मेसर्स अरदास कंट्रंक्शन प्रा.लि. की मुबारक मंजिल, बाकिरअली रंगवाला पिता गुलामअली रंगवाला की मुबिना अपार्टमेंट, पृथ्वी बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि. की तपोधाम, पुष्य मित्र डेव्हलपर्स की कनकश्रृंगा रेसिडेंसी, गिरीराम कंस्ट्रक्शन की दवा बाजार फेज-1 तथा महेन्द्र कुमार सोनी द्वारा निर्मित आदीनाथ विहार कॉलोनी उज्जैन जिले में रेरा के अंतर्गत पंजीकृत है।

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