श्रम न्यायालय को प्रकरण सौंपे गए
रतलाम 09 सितम्बर (इ खबरटुडे)।अपर श्रम आयुक्त इंदौर ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अंतर्गत सेवा नियुक्त भूरजी डांगी एवं अन्य 106 श्रमिकगण जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय लधु उद्योग श्रमिक कर्मचारी संघ मेघनगर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक प्रबंधक कृष्णा फास्केम लिमिटेड मेघनगर जिला झाबुआ के मध्य औद्योगिक विवाद मानते हुए अधिनियम 7 के अन्तर्गत गठित श्रम न्यायालय रतलाम को विवाद अधिनिर्णय के लिए सौंपा है।
अपर श्रम आयुक्त इंदौर ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा 1 के अन्तर्गत सेवानियुक्त समुद्रसिंह पिता भोपालसिंह, बलवंतसिंह पिता सरदार सिंह, मांगीलाल पिता नारायण जी धाकड़ जनका प्रतिनिधित्व महासचिव खदान श्रमिक एवं कर्मचारी युनियन नीमच द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड विक्रम नगर के मध्य विवाद धारा 7 ए के अन्तर्गत गठित औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण इंदौर को विवाद अधिनिर्णय के लिए सौंपा है।