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रतलाम जिले में भी सभी नदियों, जलाशयों पर मत्स्य शिकार प्रतिबंधित

रतलाम,12 जून (इ खबरटुडे)। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने के लिए प्रदेश के सभी जल संसाधनों में मध्यदेश नदी मत्स्य उद्योग नियम 1972 के तहत प्रति वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है।

सहायक संचालक मत्स्य बहादुरसिंह डामोर ने बताया कि रतलाम जिले में भी 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि बंद ऋतु के दौरान मत्स्य आखेट(शिकार), मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित किया गया है।

जनसाधारण न तो स्वयं मत्स्य आखेट, परिवहन या विक्रय नहीं करें और अन्य किसी को भी इस कार्य में सहयोग नहीं देवें। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

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