मध्य प्रदेश में तीन दिन में मिलेगी निजी भूमि या आवास पर टावर लगाने की अनुमति
भोपाल,17 दिसम्बर(इ खबर टुडे)। मध्य प्रदेश में अब निजी भूमि या भवन में दूरसंचार के लिए टावर लगाने के लिए अनुमति सिर्फ तीन दिन में मिलेगी। यदि भूमि शासकीय है तो यह अनुमति 45 दिन में मिल जाएगी। यह प्रविधान मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश में अपनी तरह की पहली टावर नीति में किया है। इसमें अनुमति संबंधी सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति मिलेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुए कार्यक्रम में गुरुवार को टावर पॉलिसी जारी की। इस दौरान उन्होंने दूरसंचार के काम में लगी कंपनियों से कहा कि वे समाज के प्रति अपनी जवाबदारी को निभाते हुए उन दूरस्थ इलाकों तक भी कनेक्टिविटी पहुचाएं, जहां कम मुनाफा हो।
नई नीति में अब निजी भूमि या भवन पर टावर लगाना आसान होगा। उन्होंने कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को समान इकाई मानकर ही कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लेकर आएं। इंटरनेट का फायदा कृषि के क्षेत्र को भी मिलना चाहिए। कोरोनाकाल में इंटरनेट ने हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है।