फर्जी वसीयत बनाने वाले 11 लोगो के खिलाफ प्रकरण दर्ज
आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल
रतलाम, 15 मार्च (इ खबरटुडे)। फर्जी वसीयत बना कर न्यायालय को गलत जानकारी देने के एक मामले में 11 लोगो के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा धारा 420 ,468,471,एवं 474 के तहत भा.द. वि .के अनुसार धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर आरोपियो के खिलाफ वारंट जारी किये गए है ।
न्यायालय में अभियोग पत्र दायर करने वाले प्रयास रोडवेज के मालिक निर्मल गोधा एवं उनके पुत्र संजय गोधा ने लोहार रोड रतलाम स्थित मकान न. 52 का आधा भाग श्रीमती राधाबाई और अशोक कुमार से खरीदा था । बाद में कंचन बाई नामक एक महिला ने न्यायालय में वाद दायर किया की भागवंता बाई की संपत्ति में राधाबाई और अशोक कुमार का 13 हिस्सा ही है और 23 हिस्सा उसका और नाथूलाल का है । कंचन बाई ने एक वसीयत पेश की थी। न्यायालय में सभी 11 आरोपियो ने इस वसीयत को सही ठहराने के प्रयास किये । इस मकान को हड़पने की नीयत से भागवंता बाई पति भेरुलाल के रिश्तेदारों ने फर्जी वसीयत बना कर आरोपी राजेश ,पवन रमा , उमा ,रेखा सभी पिता नाथूलाल तथा सोहन लाल पिता रामगोपाल ,संतोष पिता नंदराम ,श्याम पिता कचरूलाल परमार ,रमेश चन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण डाबी एवं सीमा ,संगीता सभी पिता छगनलाल ने प्रकरण में न्यायालय को गलत जानकारी देने की कोशिश की। न्यायालय में यह सिध्द हो गया कि वसीयत फर्जी है । जांच में ये साफ़ हो गया कि भागवंता बाई पति भेरुलाल की फर्जी अंगूठा निशानी लगा कर रिश्तेदारों ने वसीयत बनाई गई है ।
निर्मल गोधा एवं उनके पुत्र संजय गोधा द्वारा न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी कु. रंजीता सोलंकी के समक्ष अभियोग पत्र दायर किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दंड प्रयिा संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान लेकर फौजदारी प्रकरण . 6322014 में धोखाधड़ी व अन्य अपराधो का प्रकरण दर्ज कर कंचन बाई की मृत्यु हो जाने से 11आरोपियों के विरुध्द वारंट जारी किये गए है ।