छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण मिलेगा
19 जून को लगेगा शिविर
रतलाम 11जून (इ खबर टुडे)। जिले के छात्र-छात्राओं को शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिया जाएगा। इसके लिए 19 जून को प्रात: 11.00 बजे से शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में शिविर आयोजित किया जाएगा।
उच्च शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत चार लाख रूपये तक का ऋण बिना किसी जमानतदार या कॉलेटरल सिक्योरिटी के केवल पिता, माता या अभिभावक अथवा सहऋणी के आधार पर प्राप्त हो सकेगा। चार लाख रूपये से साढे सात लाख रूपये तक का ऋण बैंक को स्वीकार्य जमानतदार के आधार पर मिल सकेगा। साढे सात लाख रूपये से अधिक के ऋण कॉलेटरल सिक्योरिटी के आधार पर ही प्राप्त हो सकेंगे। इसी प्रकार उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को ऋण दिया जाएगा जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं किन्तु कॉलेटरल सिक्योरिटी देने में असमर्थ हैं। ऐसे छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा ऋण गारंटी के प्रावधान के तहत ऋण दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी योजनांतर्गत ऋण हासिल कर सकंेगे जिनके परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रूपये से अधिक न हो। उनका उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड होना एवं उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान में चयन होना भी जरूरी है। छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा ऋण पर राज्य सरकार की ब्याज अनुुदान योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। शिक्षण अवधि में उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ केवल ऐसे विद्यार्थी उठा सकेंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय साढ़े चार लाख रूपये से अधिक एवं सात लाख रूपये तक हो।
उच्च शिक्षा ऋण के लिए छात्र-छात्राएं ध्र्ध्र्ध्र्.ड्डत्ढ.थ्र्द्र.ढ़दृध्.त्द पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची अथवा पास हुए सेमिस्टर की अंकसूची तथा उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने का प्रवेश पत्र भी होना चाहिए। आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो तो) अथवा मतदाता परिचय पत्र या पेनकार्ड भी आवश्यक होगा। सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के दौरान देय शैक्षणिक शुल्क तथा शिक्षा अवधि के दौरान होने वाले अन्य व्यय जैसे छात्रावास, भोजन, पुस्तकें तथा कम्प्यूटर आदि पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का ब्यौरा भी जरूरी होगा। अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र तथा आवेदक छात्र के चार पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ भी आवश्यक होंगे।