November 22, 2024

गांधी के विचार फैलाने के नाम पर भाजपा विधायक ने किया तिरंगे का अपमान

गाड़ी पर लगाया फटा, मैला और भाजपा के ध्वज से नीचे तिंरगा

रतलाम,23 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। किसी भी भारतीय के लिए अपने तिरंगे से बड़ा शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन जो समाज को राष्ट्रप्रेम का संदेश दे रहे हैं, अगर वे ही अपमान करने लगे तो क्या कहा जाए? ऐसा ही कुछ रतलाम ग्रामीण के विधायक दिलीप मकवाना द्वारा निकाली जा रही गांधी संकल्प यात्रा में हुआ।

राष्ट्रपिता के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए भाजपा द्वारा यह यात्रा निकाली गई, लेकिन इसमें राष्ट्रीय ध्वज का खुलकर अपमान किया गया। स्वयं भाजपा विधायक जो पहले एक शिक्षक भी थे, मौजूद रहे, लेकिन सभी को संदेश देते-देते खुद उसका पालन करना भूल गए।

इस मामले में शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंकसिंह जाट और कांग्रेस आईटी सेल जिलाध्यक्ष इरफान खान ने एसपी गौरव तिवारी के नाम, एएसपी सुनील पाटीदार को आवेदन देकर विधायक के विरुद्ध ध्वज संहिता के उल्लंघन और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।

इस तरह किया अपमान…..
शिकायत में मयंकसिंह जाट ने बताया कि रतलाम ग्रामीण में भाजपा द्वारा निकाली गई गांधी संकल्प यात्रा के वाहन पर 16 अक्टूबर 2019 को तिरंगे ध्वज का अपमान खुलेआम हुआ। विधायक दिलीप मकवाना के काफिले के साथ अनाउंसमेंट के लिए चल रहे मुख्य वाहन (क्रमांक एमपी-10-जी-0315) पर बोनट पर नीचे की ओर तिरंगा झंडा लगा था, जबकि बोनट के दोनों किनारों पर तिरंगे से ऊपर भाजपा के झंडे लगे थे।

इतना ही नहीं बल्कि वाहन पर लगा तिरंगा फटा हुआ भी था और उसमें छेद भी हैं। कई दिनों से वाहन पर लगा झंडा गंदा भी हो चुका था। यह झंडा जमीन से लथड़ता हुआ सभी को दिखा, लेकिन गांधी जी के विचारों को गांव गांव ले जाने का दावा करने वाले विधायक और उनके काफिले को नजर नहीं आया।

क्या कहता है ध्वज मैन्युअल…
द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जिसमें 2002 में संशोधन किया गया है के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी अवस्था में फहराते हुए उससे ऊंचे अन्य कोई भी ध्वज या कपड़ा नहीं होगा, चाहे परीस्थिति कुछ भी हो। ध्वज फटा हुआ या उसमें छेद या वो गंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया जाना चाहिए, बशर्ते सेक्शन-9 पार्ट 3 कोड के अन्तर्गत छूट मिली हो।

ध्वज को किसी भी अवस्था में ऐसे नहीं बांधा जा सकता जिसमें वह क्षतिग्रस्त हो या फट सके। अगर ध्वज गंदा हो या उसमें मिट्टी आदि लग गई हो तो उसे डिस्पोज करना अनिवार्य है।

जांच के बाद हो सकती है कार्रवाई…
कांग्रेस ने हमें शिकायत दी है जिसमें भाजपा विधायक द्वारा राष्ट्रध्वज के अपमान करने की बात बताई गई है। हमने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए सीएसपी को सौंपा है। जांच में अगर आरोप सत्य पाया जाएगा तो विधि अनुसार कार्रवाई होगी -सुनील पाटीदार, एडिशन एसपी, रतलाम

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