November 23, 2024

कोरोना काल में मंदी के चलते निगम करो की बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट

रतलाम,05 अक्टूबर (इ खबर टुडे)। शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त कर सकते है।।

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