November 23, 2024

कलेक्टर द्वारा एक आरोपी जिला बदर

रतलाम ,18 मार्च (इ खबर टुडे )। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा थाना दीनदयाल नगर रतलाम निवासी अमित उर्फ डेमू उर्फ योगेंद्र पिता रामसिंह राठौर को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा पांच के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपी को जिला बदर किया गया है।

जिला बदर अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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