November 8, 2024

उन्नत कृषि तकनीक अध्ययन के लिये 21 कृषक भ्रमण पर जायेंगे,

                                                           इच्छुक  कृषक आवेदन दें
उज्जैन 05 अक्टूबर(इ खबरटुडे)। कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम “आत्मा” के अंतर्गत कृषक भ्रमण आयोजित किया जायेगा। जिले से 21 कृषक राज्य के बाहर भ्रमण पर जायेंगे। उन्नत कृषि तकनीक सीखेंगे। भ्रमण आगामी 26 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक आयोजित किया जायेगा। इच्छुक कृषक अपना आवेदन संबंधित विकासखंड कार्यालन से प्राप्त करें। आगामी 19 अक्टूबर तक उसी विकासखंड कार्यालय में जमा करायें।
परियोजना संचालक आत्मा ने बताया कि अधिक संख्या में आवेदन मिलने पर लॉटरी पद्धति से चयन किया जायेगा।

गोपाल पुरस्कार योजना दुधारू देशी गायों को मिलेंगे पुरस्कार
जिले में भारतीय उन्नत नस्ल के गोवंशीय पशुपालन को बढ़ावा देने, अधिक दुग्ध उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल पुरस्कार योजना लागू है। योजना सभी वर्गों के उन पशुपालकों के लिए है जिनके पास भारतीय नस्ल की गायें उपलब्ध है। गाय का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 4 लीटर या उससे अधिक होना चाहिए है । प्रतियोगिता में पंजीकृत गाय के तीन समय के दुग्ध उत्पादन का औसत उसके चयन का आधार होगा, सर्वाधिक दुग्ध देने वाली गाय को पुरस्कृत किया जावेगा। इस वर्ष यह योजना समस्त विकासखण्डों में आगामी 28 अक्टूबर से 7 नवम्बर तक तथा जिला स्तर पर 16 नवम्बर से 25 नवम्बर तक आयोजित की जावेगी।

विकासखण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमश: दस हजार, साड़े सात हजार एवं पांच हजार रूपये नगद राशि के रहेंगे। जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमश: 50 हजार, 25 हजार एवं 15 हजार रूपये के रखे गये हैं। सात सान्त्वना पुरस्कार 5 हजार रूपये प्रति गाय दिये जायेंगे।
राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 2 लाख रूपये, दिव्तीय पुरस्कार 1 लाख रूपये एवं तृतीय पुरस्कार 50 हजार रूपया दिया जायेगा। सात गायों को सान्त्वना पुरस्कार के स्वरूप दस हजार रूपये प्रति गाय सम्बन्धित गौपालक दिये जावेंगे। पशुपालकों से आग्रह किया गया है कि आवेदन नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था से प्राप्त कर अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन करावे।

उपभोक्ता कल्याण निधि के प्रबंधन और प्रशासन के मार्गदर्शी सिद्धांत जारी
वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कलेक्टर के माध्यम से दिये जा सकेंगे
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत-2015 जारी किये हैं। मध्यप्रदेश उपभोक्ता कल्याण निधि के लिए केन्द्र सरकार ने 7 करोड़ 50 लाख रुपये और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किये गये है। निधि को जारी की गई राशि के ब्याज से उपभोक्ता जागरूकता और गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। उपभोक्ता निधि में जमा राशि पर राज्य शासन को ब्याज के रूप में लगभग 70 लाख की राशि प्राप्त होगी।

मार्गदर्शी सिद्धांत में कहा गया है कि, जो संस्था आवेदन करेंगी उसमें उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों का उल्लेख होगा। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में 3 वर्ष के किये गये कार्यों का सत्यापन, आडिट रिपोर्ट, संस्था द्वारा प्रस्तुत की जा रही परियोजना की जिले में आवश्यकता और संस्था को दिये गये अनुदान के उपयोग की रिपोर्ट देनी होगी। आवेदक संस्था को एक वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। मार्गदर्शी सिद्धांत में कहा गया है कि, अनुदान प्राप्त संस्था राशि का उपयोग राजनीतिक दल के प्रचार में नहीं करेंगी। जिस संस्था को अनुदान स्वीकृत किया जायेगा, वह संस्था अपनी परियोजना की गतिविधियाँ संचालित करने के पहले उसकी सूचना जिला आपूर्ति नियंत्रक अथवा जिला अधिकारी को आवश्यक रूप से देगी।

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