December 25, 2024

आपदा प्रबंधन को गम्भीरता से लें – कलेक्टर

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समय पर उपलब्ध कराये आपदा प्रबंधन के संसाधन

रतलाम 13 फरवरी (इ खबरटुडे)।आपदा प्रबंधन को सभी जिला अधिकारी पूरी गम्भीरता से ले। कोई भी स्थान आपदा की आशका से रिक्त नही है। इसलिये सभी विभाग के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता पर लेकर कार्य करने की आवष्यकता है। ये निर्देश कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने आपदा प्रबंधन की जिला स्तरीय कार्यषाला के दौरान सभी विभागीय अधिकारियों को दिये। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला में पावर पाईंट प्रजेंटेषन के माध्यम से आपदा व उसके रोकथाम के उपाय संबंधी प्रस्तुतिकरण, संचालन डाॅ. राकेश दुबे एवं कृष्णा पाण्डे तकनीकी सहायक ने किया। कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन के समय मुख्य रूप से ‘‘समय पर’’ सभी इंतजाम उपलब्ध कराने के आवष्यकता पर बल देते हुए जानमाल की हानि से बचाव के लिये त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवष्यकता पर जोर देते हुए कहा कि समय पर संसाधन उपलब्ध कराने और आवष्यक सहायता पहुॅचाने से जनधन हानि को व्यापक पैमाने पर होने से बचाया जा सकता है। उन्होने निर्देशित किया कि सभी सम्बद्ध विभाग अपनी जिम्मेदारियों का बखुबी निर्वहन करते हुए आपदा को न्यूनतम करने में अपना योगदान दे सकते है।
संचालक राकेश दुबे ने बताया कि जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के अधिनियम 2005 के निर्देशो के क्रम में जिला स्तर पर सीईओ की नियुक्ति की जाना है। जो अपर कलेक्टर स्तर का होगा। इस पर कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने सीईओ के रूप में नामाकंन करने के लिये निर्देशित किया। कार्यषाला में बताया गया कि रतलाम जिले की नगर पालिका निगम और नगर पालिका परिषदों के स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाना है। इन समितियों का गठन कर एक नीति और कार्ययोजना तैयार की जाये।

 

इसमें बाढ़, सुखा, भुकम्प, ओलावृष्टि, रसायनिक आपदाऐं,आग लगना, दुर्घटना आदि की आशकाओं वाले क्षेत्रों का चिन्हाकंन कर इसके लिये पूर्व से कार्ययोजना तैयार कर पर्याप्त तैयारी की जाये। जिला स्तर पर पूर्वाभ्यास एवं प्रशिक्षण आयोजित कर दल तैयार कर लिये जाये। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के लिये तैयार रहने के लिये निर्देशित किया। रतलाम जिले में अन्य जिलों के समान भूमिगत गैस पाईपलाईन, रसायनिक एवं पेट्रोलियम आदि लाने-ले जाने वाले वाहनों द्वारा सभी प्रोटोकालांे का पालन कराने, रोड़ के आसपास के गढ्डो की लिस्टिंग कराने, रसायनिक कारखानों आदि के लिये पर्याप्त इंतजाम रखने के निर्देश दिये।

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