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बाल श्रम निषेध दिवस पर कार्यशाला आयोजित

रतलाम,12 जून (इ खबर टुडे)।बाल श्रमिकों का खतरनाक कार्यों में नियोजन पूर्णतया प्रतिबंधित है। यदि किसी भी दुकान, संस्थान, ढाबा, होटल, कारखाना आदि क्षेत्र में बाल श्रमिक नियोजित पाए जाते हैं तो इसकी सूचना निकटवर्ती थाने, श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, एसडीएम कार्यालय में आवश्यक रूप से दें।

बाल एवं किशोर श्रमिक नियोजित पाए जाने की स्थिति में नियोजक को राशि रुपए 20 हजार से 50 हजार रुपए अथवा 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। उक्त जानकारी मित्र निवास रोड स्थित कौशल विकास केंद्र में श्रम निरीक्षकों के द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल श्रम निषेध दिवस पर आयोजित कार्यशाला में दी गई।

कार्यशाला का आयोजन श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया था। कार्यशाला के पश्चात दिलीप नगर औद्योगिक क्षेत्र में बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा संस्थाओं में बाल एवं किशोर श्रमिक नियोजित नही करने की समझाइश दी गई।

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