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विदेश से भारत में आते समय कितना ला सकते हैं सोना या नगदी, क्या कहते हैं नियम

विदेश से लौटते समय कोई कितना सोना

या नकदी ला सकता है। यह सवाल हर व्यक्ति के मन में उठता रहता है। कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव के दुबई से लौटते समय 14.8 किलो सोने के साथ गिरफ्तार होने पर यह विषय एक बार फिर चर्चा में है। जानते हैं सोना लाने को लेकर क्या नियम हैं। नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई का क्या प्रावधान है…

विदेश से कितना सोना लाने के क्या नियम हैं

विदेश से कोई भी पुरुष यात्री 20 ग्राम और महिला यात्री 40 ग्राम सोना ला सकते हैं। यह ड्यूटी फ्री होता है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम सोना लाने की छूट मिलती है। हालांकि, इसके लिए रिलेशनशिप साबित करना होता है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार भारतीय नागरिक (आभूषण, बिस्किट व सिक्का) सभी प्रकार का सोना ला सकते हैं।

सीमा से ज्यादा सोना लाने पर कितनी ड्यूटी

ज्वेलरी पर 6% शुल्क (पहले 15% था, जिसे 2024 बजट में घटाया गया)। बिस्किट/सिक्कों पर 12.5% कस्टम ड्यूटी + 1.25% सोशल वेलफेयर सरचार्ज।

तस्करी का सोना देश में ज्यादा कहां से आता है

देश में सबसे ज्यादा तस्करी का सोना यूएई से आता है। इसके बाद म्यांमार दूसरे नंबर पर है। अफ्रीकी देशों से भी तस्कर सोना लाते हैं। अधिकारियों की मानें तो तस्करी का 10% ही सोना पकड़ में आता है। सोने की तस्करी के मामले में महाराष्ट्र, केरल व तमिलनाडु सबसे आगे हैं। 60 फीसदी तस्करी के केस इन्हीं राज्यों में दर्ज होते हैं।

भारत में विदेशी नकद मुद्रा लाने की क्या सीमा

कोई भी व्यक्ति असीमित विदेशी मुद्रा ला सकता है,

लेकिन यदि – – नकद विदेशी मुद्रा 5 हजार डॉलर (4.1 लाख) से अधिक हो, तो डिक्लेयर करना जरूरी है।
कुल विदेशी मुद्रा (नकद + अन्य) 10 हजार (8.2 लाख) से अधिक हो, तो भी डिक्लेयर करना होगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर कितनी सजा?

यदि कोई यात्री गलत जानकारी देता है, सीमा से अधिक सोना या नकद छुपाकर लाता है, तो माल जब्त हो सकता है। भारी जुर्माना व कानूनी कार्रवाई हो सकती है

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