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UPS हुई लागू, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा, जानिए रिटायमेंट पर कैसे और कितनी मिलेगी पेंशन

UPS Update: उत्तराखंड के सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक विशेष बैठक हुई। बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर मोहर लगा दी गई है। प्रदेश

काफी संख्या में कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना को लागू करवाने को लेकर कर्मचारियों की पुरानी मांग भी रही होगी, जिसे अब सीएम ने पूरा किया है। इसके अलावा बैठक में 18 और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

बतां दे कि अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। एनपीएस से जुड़े कर्मचारी एक

दशक से लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग पर अड़े हैं। जिसके चलते कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है। कुछ समय पूर्व ही केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू करदिया था। लेकिन उत्तराखंड में यूपीएस लागू नहीं किया गया था। जिसको अब पूर्ण रूप से मंजूरी दी गई है।

इस स्कीम के लागू होने से यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक सेवा दी तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा और एक ही बैच का कोई जूनियर कर्मचारी यदि प्रमोशन में शिथिलता का लाभ लेना चाहता है

और उससे सीनियर कर्मचारी यह लाभ लेने से इनकार करता है तो भविष्य में सीनियर कर्मचारी को प्रमोशन में शिथिलता के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा।

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