November 23, 2024

suspended/लापरवाही बरतने पर उज्जैन एसडीएम राजस्व कोठी महल साहू निलंबित

उज्जैन,17 मार्च (इ खबर टुडे/ब्रजेश परमार)। अपील के प्रकरण में आदेश पारित कर अनियमितता एवं लापरवाही बरतने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोठी महल संजीव साहू को उज्जैन संभागायुक्त संदीप यादव ने निलम्बित कर दिया है। उक्त निलम्बन मप्र सिविल सेवा नियम-1966 के नियम-9(1)(क) के अन्तर्गत किया गया है। संभागायुक्त का उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

निलम्बन अवधि में संजीव साहू का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन में नियत किया गया है। श्री साहू को निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन प्रकरण के अनुसार कृषक बालाराम पिता नानूराम से क्रेता भारत हाउसिंग निर्माण सोसायटी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से एक भूमि क्रय की गई थी। उक्त सर्वे नम्बर की शेष भूमि जगदीश पिता नानूराम से भारत हाउसिंग गृह निर्माण सोसायटी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की गई है।

उक्त प्रकरण में बालाराम द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भारत हाउसिंग सोसायटी एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा उनके द्वारा पटवारी को अवगत कराया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रय हुई है। इस प्रकार उक्त तथ्य अनुविभागीय अधिकारी के संज्ञान में होने के बावजूद अपील प्रकरण में भारत हाउसिंग सोसायटी एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाये बिना अनुविभागीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण करने का आदेश प्रदान किया, जो कि अनियमितता एवं लापरवाही की श्रेणी में आता है। शासकीय नियमों का उल्लंघन करने पर संभागायुक्त ने उन्हें निलम्बित किया है।

You may have missed