शहर-राज्य

Haryana News: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार होंगे सशक्त, विद्युत नियामक आयोग ने किया उपभोक्ता संरक्षण सेल का किया पुनर्गठन

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार सशक्त करने हेतु बड़ा फैसला लिया गया है। पाठकों को बता दें कि
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य भर में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करने के लिए अपने उपभोक्ता संरक्षण सेल का पुनर्गठन करने का फैसला किया है। इसकेलिए एचईआरसी के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा के नेतृत्व में एक पहल शुरू की गई थी। इस पहल ने 2018 में स्थापित पूर्व सेल को एक नई संरचना के साथ बदल दिया है।

अब इस सेल का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करना, शिकायत निवारण तंत्र को सुव्यवस्थित करना और नियामक निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।

मुकेश गर्ग करेंगे पुनर्गठित उपभोक्ता संरक्षण सेल की अध्यक्षता

पुनर्गठित उपभोक्ता संरक्षण सेल की अध्यक्षता एचईआरसी के सदस्य (विधि) मुकेश गर्ग करेंगे। इसके सदस्यों में विद्युत लोकपाल आर.के. खन्ना, संयुक्त निदेशक (विधि) अलोका शर्मा, तकनीकी अनुभाग का एक प्रतिनिधि, संबंधित वितरण लाइसेंसधारी क्षेत्र का मुख्य अभियंता और उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक शामिल हैं, जो सदस्य और समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।

सेल का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की भूमिका के बारे में शिक्षित करना है। यह सेल सीजीआरएफ और लोकपाल के आदेशों के अनुपालन की निगरानी करेगा, बिलिंग विवादों को संबोधित करेगा, ऊर्जा संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57 के पालन को सुनिश्चित करेगा, जो बिजली वितरण निगमों के प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करती है।

इसके अतिरिक्त, यह सेल शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण करेगा, नीतिगत हस्तक्षेपों का प्रस्ताव देगा और नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। सचिव जयप्रकाश ने उपभोक्ता कल्याण के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा का स्पष्ट कहना है कि विद्युत अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह पहल हमारी उस प्रतिबद्धता को दशार्ती है कि उपभोक्ता जागरूक और सशक्त हों।

Back to top button