Irrigation Ban : जावरा शहर के मुख्य पेयजल स्त्रोत मलेनी नदी से की जा रही सिंचाई पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से लगाई रोग,मलेनी नदी के दोनो किनारों से दो सौ मीटर का क्षेत्र जल अभावग्रस्त घोषित
रतलाम,31 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। मलेनी नदी के पानी से खेतों में की जा रही सिंचाई के चलते जावरा शहर में पेयजल संकट की स्थिति बनने की आशंका के चलते कलेक्टर राजेश बाथम ने मलेनी नदी से की जा रही सिंचाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मलेनी नदी के दोनो किनारों से दो सौ मीटर का क्षेत्र जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इस प्रतिबन्ध के बाद यदि कोई व्यक्ति नदीं के पानी से ंिसचाई करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर राजेश बाथम ने मलेनी नदी के पानी से हो रही सिंचाई पर प्रतिबन्ध के आदेश जारी कर दिए है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जावरा शहर की पूरी पेयजल व्यवस्था मलेनी नदी के पानी पर निर्भर है। मलेनी नदी के बहादुरपुर बैराज के सभी गेट बन्द करके वहां पानीको संग्र्रहित किया जाता है,ताकि जावरा शहर को पेयजल सप्लाय किया जा सके। लेकिन बैराज म संग्र्रहित पानी से कई किसान बिजली और डीजल के इंजिन लगाकर सिंचाई कर रहे है। सिंचाई में बैराज का पानी उपयोग किए जाने से संग्र्रहित जल का स्तर लगातार कम होता जा रहा है और यदि यही स्थिति बनी रही तो जावरा शहर में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जोर पकडने लगी है।
कलेक्टर राजेश बाथम ने अपने आदेश में कहा है कि जावरा में पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए मलेनी नदी के बहादुर पुर बैराज से लगाकर नगर परिषद बडावदा के बैराज तक मलेनी नदी के दोनो किनारों से दो सौ मीटर के क्षेत्र को जल अभावग्र्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। कलेक्टर राजेश बाथम ने म.प्र.पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मलेनी नदी के पानी से सिंचाई करने पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्धित कर दिया है।
कलेक्टर राजेश बाथम ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपालन यंत्री,जावरा नगर पालिका के मुख्य नपा अधिकारी और बिजली विभाग को निर्देशित किया है कि जिन किसानो द्वारा बिजली मोटरों से सिंचाई की जा रही है,उनके विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही करें। साथ ही डीजल पंप से पानी खींचने वाले किसानों के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।