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हरियाणा में धारा 506 गैरजमानती, हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

झगड़े के मामले में एफआइआर में जान से मारने की धमकी को लेकर लगाई जाने वाली धारा 506 पूरे देश में जमानती अपराध है, लेकिन हरियाणा में यह गैरजमानती है। इसके चलते पुलिस के पास यह धारा बड़ा हथियार है। एडवोकेट अंशुल मंगला ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देते एक याचिका दाखिल की है,

जिसमें मांग की गई है कि जनहित में इस धारा को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागु व जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करे।

बता दें कि भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के क्लाज 10 में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 506 जमानती अपराध होगा, लेकिन राज्य चाहे तो इसे गैरजमानती अपराध की सूची में ले सकता है। हरियाणा व दिल्ली में यह धारा गैरजमानती है।

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