जम्मू-कश्मीर के सभी सरकारी ऑफिस में 15 दिन में तिरंगा फहराने के आदेश
श्रीनगर ,29 मार्च (इ खबरटुडे)। जम्मू-कश्मीर में लेफ्टीनेंट गवर्नर ने सभी सरकारी कार्यालयों में 15 दिन के अंदर तिरंगा झंडा फहराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय ने जम्मू ने सभी उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को आगामी 15 दिन के अंदर सभी सरकारी ऑफिसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में एलजी के निर्देशों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। जम्मू में संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू संभाग के सभी विभागों के डिप्टी कमिश्नर व मंडल प्रमुखों से कहा गया है कि भारतीय ध्वज संहिता कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर से उपराज्यपाल के निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करना सुनिश्चित करें।
हाल ही उपराज्यपाल ने की थी अहम बैठक
गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक खास बैठक की थी। इस बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीसी, एसपी को सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उन लोगों की पहचान करने के लिए भी कहा गया है, जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था और स्वंतत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे लोगों को जल्द ही सम्मानित भी किया जाएगा।
अब नहीं फहराया जाएगा जम्मू कश्मीर का झंडा
गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ भारत का ही तिरंगा झंडा फहराया जाता है। जम्मू कश्मीर में अब राज्य का झंडा नहीं फहराया जाता है। जम्मू कश्मीर में राज्य के संविधान के तहत आर्टिकल 144 के अंतर्गत लाल रंग का एक अलग ही झंडा स्वीकार किया गया था, जो जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग झंडा था। 7 जुलाई 1952 को जम्मू कश्मीर के संविधान निर्माताओं ने एक अध्यादेश पारित करते हुए 11 जुलाई 1939 को जम्मू कश्मीर के अलग झंडे को मान्यता दी थी, लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर का झंडा निष्प्रभावी हो गया।