December 24, 2024

गैैंग वार के बहुचर्चित मामले में दोनो पक्षों के 11 अभियुक्त दोषसिद्ध,एक पक्ष के अभियुक्तों को 6 वर्ष और दूसरे पक्ष को सात वर्ष के कारावास की सजा,कांग्रेस और भाजपा नेता समेत सभी अभियुक्त भेजे गए जेल(देखें लाइव विडीयो)

29_12_2020-court.naiduniajbp02_20201229_14824

रतलाम,26 नवंबर (इ खबरटुडे)। करीब दस वर्ष पूर्व रतलाम के दो ग्र्रुपों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बहुचर्चित मामले में जिला न्यायालय ने कांग्र्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे मयंक जाट और भाजपा पार्षद भगतसिंह भदौरिया समेत कुल ग्यारह लोगों को दोषसिद्ध करार दिया है। इनमें से मयंक जाट के पक्ष के 7 अभियुक्तों को हत्या के प्रयास के आरोप में 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है,तो भगतसिंह भदौरिया के गुट के चार लोगों को हत्या के प्रयास के आरोप में सात सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी ग्यारह अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। इनमे कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे मयंक जाट और भाजपा पार्षद भगत भदौरिया शामिल है।

न्यायालय में विचाराधीन इस बहुचर्चित मामले में निर्णय महापौर चुनाव से पहले होने की संभावना थी,लेकिन न्यायिक प्रक्रियाओं में उलझते उलझते अब जाकर इस मामले में फैसला आया है। इस बहुचर्चित प्रकरण में शनिवार को निर्णय होने की जानकारी के चलते न्यायालय परिसर में कडी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। सुबह कोर्ट खुलते ही तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने सभी अभियुक्तों को मौखिक रुप से फैसला सुना दिया और उन्हे जेल भेजने का आदेश दिया। प्रकरण का विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध कराने की बात कही गई।

पुलिस फैसले के लिए पहले से तैयार थी। न्यायालय परिसर के भीतर पुलिस की बन्द गाडी लाई गई थी,जिसमें सभी अभियुक्तों को बैठाकर सीधे जिला जेल के लिए रवाना कर दिया गया। फैसले को देखते हुए दोनो ग्र्रुपों के लोग बडी संख्या में न्यायालय परिसर में मौजूद थे।

यह था मामला

दोनो ग्र्रुपों में खूनी संघर्ष की यह घटना करीब दस वर्ष पूर्व 29 जनवरी 2012 की रात करीब साढे दस बजे डाट की पुलिया क्षेत्र में शिखा बार के सामने हुई थी। इस संघर्ष में दोनो पक्षों ने एक दूसरे पर पिस्टल से फायरिंग करने और तलवार से प्राणघातक हमले करने के आरोप लगाए थे। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पर क्रास रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

पहला प्रकरण रितेश भदौरिया की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था,जिसमें यतेन्द्र भारद्वाज,ऋषि जायसवाल,अमित जायसवाल और मयंक जाट नामजद आरोपी बनाए गए थे और कुछ अन्य अज्ञात लोग आरोपी थे। इस प्रकरण के अनुसंधान के बाद पुलिस ने इसमें इन चारों के अलावा भूपेश नेगी,किशोर चौहान,यौगेन्द्र सिंह और रमेश सिंधी (कुल आठ) को भी आरोपी बनाया था और सभी के विरुद्ध भादवि की धारा 307,147,148,149 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

दूसरा प्रकरण कांग्र्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी रहे मयंक जाट की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था। मयंक जाट की रिपोर्ट पर पुलिस ने भाजपा पार्षद भगत भदौरिया,रितेश भदौरिया,रितेश नाथ उर्फ कालू,रवि मीणा और शरद भाटी के विरुद्ध भादवि की धारा 307,147,148,149 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। दोनो पक्ष के लोगों ने अवैध पिस्टल से फायरिंग की थी और तलवारों से दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा वार किए थे। दोनो प्रकरणों के कुल तेरह आरोपियों में से रितेश भदौरिया और रमेश सिंधि की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो गई परिणामत: कुल ग्यारह अभियुक्तों का विचारण किया गया।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds