मध्य प्रदेश में अवैध कालोनियां और निर्माण को वैध करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी
भोपाल 24 मार्च (इ खबरटुडे)। नगरीय निकाय के चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अवैध कालोनियों और बिना अनुमति किए निर्माण वैध करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक के मसौदे का अनुमोदन किया गया। अब अवैध कालोनी काटने वाले के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, रहवासी के खिलाफ आपराधिक मामले नहीं बनाए जाएंगे। अवैध कालोनी काटने पर तीन से सात साल की कैद और दस लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया अवैध कालोनी काटने की गलती कालोनाइजर करता है और दिक्कत रहवासी को होती है। अवैध कालोनियों में विकास कार्य नहीं हो रहे थे। अब तय किया गया है वैध करने के नियम नए सिरे से बनाए जाएंगे।
अवैध कालोनी को लेकर कोई कार्रवाई होने पर आपराधिक मामले में रहवासी को भी जोड़ा जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। जो कालोनाइजर अनुमति लेकर कालोनी बनाते हैं और पूरा विकास नहीं करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसी कालोनी का विकास कालोनाइजर की बैंक गारंटी वसूलकर करेंगे। राशि नहीं है तो आरक्षित भूखंड राजसात कर नीलाम किए जाएंगे। इससे भी राशि नहीं जुटती है तो कालोनाइजर की सपंत्ति कुर्क करेंगे।
अवैध कालोनियों की बिल्डिंग परमिशन को भी सरलीकृत किया है। नगर निगम या नगर पलिका के स्तर पर ले-आउट के नियमितीकरण के बाद रहवासियों को बिल्डिंग परमिशन उपलब्ध हो सकेगी। अभी तक भूखंड पर अनुमति लेकर जो निर्माण होता था, उसमें दस प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण को शुल्क लेकर नियमित किया जा सकता था, जिसे बढ़ाकर बीस प्रतिशत कर दिया है। आगे अवैध कालोनी का निर्माण न हो इसके लिए कालोनाइजर के साथ संबंधित क्षेत्र के अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी।
भिंड में सैनिक स्कूल के लिए तीन करोड़ रुपये
भिंड में सैनिक स्कूल के लिए पचास एकड़ भूमि आरक्षित की जा चुकी है। राज्य सरकार तीन करोड़ रुपये का प्रविधान बजट में करेगी, जिससे प्रारंभिक कार्य होंगे। भोपाल के गांधी मेडिकल कालेज एवं संबंद्ध अस्पताल में भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सहयोग से विशिष्ट सुविधाओं के विस्तार के लिए 316.96 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का निर्णय भी लिया गया।