रतलाम / आदतन अपराधी अज्जू शेरनी सहित दो को किया जिला बदर, नहीं हो सकेगा छह जिलों में प्रवेश
रतलाम,06अक्टूबर(इ खबर टुडे)। आपराधिक प्रवत्ति में लिप्त तीन बदमाशों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिला बदर किया है। तीनो आरोपी रतलाम सहित पांच जिलों में प्रवेश नहीं कर सकते।
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सैलाना क्षेत्र अंतर्गत भेरुघाटा निवासी प्रभुलाल पिता मनजी खराडी, थाना स्टेशन रोड रतलाम क्षेत्र अन्तर्गत खातीपुरा निवासी अज्जु उर्फ असगर पिता उसमान खान शैरानी तथा पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा अन्तर्गत ग्राम लालाखेडा निवासी बनयारी पिता राधु बागरी को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।