प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि का भुगतान ना करने पर बैैंक को चार किसानों को एक लाख 88 हजार रु. से अधिक राशि अदा करने का आदेश
रतलाम,18 जनवरी (इ खबरटुडे)। प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रीमीयम काटने के बावजूद बैैंक ने प्रीमीयम राशि बीमा कंपनी को जमा नहीं की। परिणामस्वरुप बीमा कंपनी ने किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं किया। जिला उपभोक्ता सरंक्षण फोरम ने इण्डियन बैैंक को आदेश दिया है कि वह चार पीडीत किसानों को फसल बीमा की राशि एक लाख अठ्यासी हजार नौ सौ बासठ रुपए (188962 ) दो माह की अवधि में भुगतान करें। इसके साथ ही प्रत्येक किसान को मानसिक त्रास की क्षतिपूर्ति के रुप में दो हजार रु. और वाद व्यय की राशि दो हजार रु. पृथक से अदा करने के आदेश दिए गए है।
पीडीत किसानों के अभिभाषक दशरथ पाटीदार और दिनेश अटोरिया ने बताया कि ग्राम नगरा के किसान लखन पिता मांगीलाल पाटीदार,वरदीबाई पति स्व.बद्रीलाल पाटीदार,बंकट पिता स्व.बद्रीलाल पाटीदार और मथुरी निवासी बालकृष्ण पाटीदार के इण्डियन बैैंक में खाते है। वर्ष 2020 की खरीफ फसल (सोयाबीन) के लिए बैैंक द्वारा उक्त चारों किसानों के खाते से प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रीमीयम राशि की कटौती की गई थी। इन किसानों की सोयाबीन की फसल मौसम की प्रतिकूलता के चलते पूरी तरह खराब हो गई थी,और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पात्र होने के कारण इन किसानों को फसल बीमा की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था। परन्तु बीमा कंपनी एग्र्रीकल्चर इंश्योरैेस कंपनी लिमिटेड द्वारा इन किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया। जब किसानों ने बीमा कंपनी से इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया तो बीमा कंपनी द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया।
आखिरकार चारों पीडीत किसानों द्वारा अपने अभिभाषक गण के माध्यम से जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में शाखा प्रबन्धक इण्डियन बैैंक और शाखा प्रबन्धक एग्र्रीकल्चर इंशोयरैैंस कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत परिवाद दायर किया गया। परिवार के विचारण के दौरान यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि इण्डियन बैैंक द्वारा किसानों के खाते से फसल बीमा योजना की प्रीमीयम राशि का कटौत्रा तो किया गया,परन्तु प्रीमीयम राशि इंश्योरेंस कंपनी को जमा नहीं कराई गई। परिणामत: किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं होने की जिम्मेदारी बैैंक की है। बैैंच द्वारा सेवा में कमी की जाने को प्रमाणित मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष मुकेश तिवारी और सदस्य श्रीमती जयमाला संघवी ने पीडीत किसानों को बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश प्रदान किया।
फोरम ने लखन पाटीदार और वरदीबाई पाटीदार को फसल बीमा की क्षतिपूर्ति राशि 44407 रु.,बंकट पाटीदार को 46,874 रु. तथा बालकृष्ण पाटीदार मथुरी को 97681 रु. आदेश दिनांक से दो माह की अवधि में अदा करने का आदेश दिया है। दो माह की अवधि के बाद यदि भुगतान किया जाता है तो आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 8 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देने के आदेश दिए गए है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक किसान को मानसिक त्रास के लिए दो-दो हजार रु. और वाद व्यय के रुप में दो-दो हजार से पृथक से अदा करने के आदेश दिए गए है।