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Fastag new rules: आज से लागू हो चुके हैं फास्टैग और टोल टैक्स से जुड़े नए नियम अगर की लापरवाही तो लगेगा जुर्माना

टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने और विवादों को कम करने के लिए चारजबैक व्यवस्था और कूलिंग पीरियड के साथ-साथ लेनदेन अस्वीकृति नियमों में भी आज से बदलाव कर दिया गया है।

Toll plaza new rules: टोल भुगतान स्टेशन में हो रहे विवाद धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए एनपीसीआई और सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग से जुड़े कई नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

आज 17 फरवरी 2025 से फास्ट टैग के नए नियम हो रहे लागू

आज 17 फरवरी 2025 से लागू होने वाले नए फास्टैग नियमों के तहत फास्टैग में कम बैलेंस देरी से भुगतान या ब्लैकलिस्टेड टैग वाले यूजर पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।

यदि कोई भी वाहन टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक समय तक फास्टैग निष्क्रिय रहता है और वाहन के टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय होता है तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा सिस्टम ऐसे भुगतान को ऑटोमेटिक अस्वीकार कर देगा और उसे फास्टैग से दो गुना पैसा वसूला जाएगा।

नए नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क

टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने और विवादों को कम करने के लिए चारजबैक व्यवस्था और कूलिंग पीरियड के साथ-साथ लेनदेन अस्वीकृति नियमों में भी आज से बदलाव कर दिया गया है।

नए नियमों के अनुसार यदि गाड़ी के टोल रीडर से गुजरने के समय से 15 मिनट से अधिक समय के बाद टोल लेन देन अपडेट होता है तो फास्टैग यूजर को अतिरिक्त सुलक देना पड़ेगा।

फास्टटैग टोल प्लाजा पर किस मामले में कर सकते हैं यूजर शिकायत

अपडेट किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के नियमों के अनुसार यदि लेनदेन में समय लगता है और यूजर के फास्ट्रेक खाते में पर्याप्त सेंस राशि नहीं है तो टोल प्लाजा ऑपरेटर को जिम्मेदार माना जाएगा हालांकि यदि राशि कट जाती है तो यूजर 15 दिन बाद शिकायत दर्ज कर सकते हैं इससे पहले यूजर टोल बूथ पर अपने फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं और फिर आगे जा सकते हैं।

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