December 25, 2024

रतलाम / नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सज़ा

CORT

रतलाम, 12 सितंबर (इ खबर टुडे)। पिछले साल14 वर्षीय नाबालिग बालिका को अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक विजय पारस ने की।

जानकारी के अनुसार पिछले साल 06 मई को थाना कालूखेडा पर 14 वर्षीय बालिका के पिता ने थाने पर बताया कि सुबह साढ़े नौ बजे घर आया, तो पत्नी ने कहा कि, सुबह से बालिका घर पर नहीं है। उसकी तलाश आसपास व मोहल्ले व रिश्तेदारों मे करने पर उसका कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर भगाकर ले गया है। अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना कालूखेडा पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।

उसकी इच्छा के विरुद्ध कई बार बलात्कार
जांच के दौरान 8 मई 2023 को मण्डफिया जिला, चित्तौडगढ राजस्थान से आरोपी श्यामलाल 20 वर्षीय के कब्जे से बालिका को बरामद किया। पुलिस द्वारा उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि श्यामलाल के साथ कालूखेड़ा से रोहित की मोटरसाईकिल पर साथ बैठकर साँवलिया सेठ, राजस्थान के गोकुल रेस्ट हाउस आए, वहां पर श्यामलाल द्वारा उसके साथ कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। न्यायालय में आरोपी श्यामलाल के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(3) व 376 (2) एन भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं धारा 5 (प्)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उषा तिवारी ने अभियुक्त श्यामलाल पिता राजेश मालवीय, उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम धामेडी थाना पिपपलौदा जिला रतलाम म.प्र. को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4(2) में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/-अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड एवं से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक विजय पारस ने की।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds