DGCA NEW GUIDELINE: हवाई यात्रियों की हो गई बल्ले-बल्ले, नियामक ने यात्रियों की सुविधा हेतु उठाया यह बड़ा कदम

DGCA: हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़ा कदम उठाया है। डीजीसीए यात्रियों की सुविधाओं जुड़े हुए सभी एयरलाइनों को कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को टिकट बुक होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर उपलब्ध यात्री चार्टर का ऑनलाइन लिंक यात्री को संदेश व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए भेजने के दिशा निर्देश दिए हैं। डीजीसीए के निर्देशों के बाद यात्रियों को यात्री चार्ट के ऑनलाइन लिंक की सुविधा भी फोन पर मिलेगी।
इसके अलावा नियामक ने विमान सेवा प्रदाता कंपनियों को यात्रियों से जुड़े विनियमों और ग्राहकों के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करने के आदेश भी दिए हैं।
चार्ट लिंक में यात्रियों के अधिकारों, नियमों और शिकायत निवारण की रहेगी पूरी जानकारी
डीजीसीए के आदेशों के बाद हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा हुआ है।
डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार यात्रियों को मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए मिलने वाले लिंक में यात्रियों के अधिकारों, शिकायत निवारण और नियमों की पूरी जानकारी होगी। इस ऑनलाइन लिंक से यात्री किसी भी समस्या का समाधान में आसानी से कर सकेंगे।
आप जब भी यात्रा हेतु हवाई टिकट बुक करेंगे तो आपको एयरलाइनों द्वारा अधिकारों और सुविधाओं की पूरी जानकारी मिलेगी। डीजीसीए के आदेशों के अनुसार टिकट बुकिंग के तुरंत बाद एक ऑनलाइन लिंक के माध्यम से यात्रियों के अधिकारों के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा।
यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने, बोर्डिंग डिनायल,
डीजीसीए के इस आदेश से यात्रियों को सहुलियत होगी। उन्हें उनकी उड़ान से संबंधित अधिकारों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। क्योंकि आम तौर पर यात्री फ्लाइट कैंसिल होने, बोर्डिंग डिनायल, बैगेज खोने या डैमेज होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
लेकिन ज्यादातर यात्रियों को यह नहीं पता होता कि वे इन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं। अब वे डीजीसीए के इस नए निर्देश से यात्रियों को न केवल उनकी सुविधाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि वे अपनी शिकायतों का समाधान भी करा सकेंगे।
डीजीसीए ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे यात्री अधिकार चार्टर का लिंक टिकट बुकिंग के समय एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए सीधे यात्रियों को भेजे। इसके अलावा एयरलाइन कंपनियां यह जानकारी एयरलाइन (AIRLINE) की वेबसाइट और टिकट पर भी प्रमुखता से उपलब्ध होनी चाहिए।
इससे यात्रियों को उनकी उड़ान से जुड़े नियमों, देरी और कैंसिलेशन की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे, बैगेज से संबंधित नियमों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने लागू किए नए नियम
डीजीसीए (DGCA) के आदेश के बाद सभी एयरलाइन कंपनियों ने अपने सिस्टम में बदलाव की प्रक्रिया तेज कर दी है। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (SPICEJET AIRLINE) ने डीजीसीए के आदेशों को लागू कर दिया है। स्पाइसजेट यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी टिकट बुकिंग के साथ भेज रहा है।
इसके अलावा इंडिगो एयरलाइन (INDIGO AIRLINE) कंपनी यह सुविधा शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। जानकारी के अनुसार अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी यात्री अधिकारों की यह महत्वपूर्ण जानकारी हर यात्री तक पहुंचाने हेतु अपने सिस्टम को अपडेट कर रही हैं