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Income Tex: 1 अप्रैल से टैक्स रिजीम के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, अब इतनी आय पर देना पड़ेगा टैक्स

Income Tax Rules Change 1 April: देश में 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के बाद टैक्स रिजीम के नियमों में बड़ा बदलाव हो जाएगा।
सरकार द्वारा पेश किए गए नए टैक्स स्लैब के तहत कर चुकाना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। सरकार द्वारा किए गए टैक्स रिजीम में बदलाव से आमजन से लेकर वेतनभोगी कर्मचारीयों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा पेंशनर्स को भी नई टैक्स रिजीम प्रणाली से फायदा होगा।

कल से लागू हो जाएगी देश में टैक्स रिजीम की यह नई प्रणाली लागू

देश में कल से टैक्स रिजीम की नई प्रणाली को सरकार द्वारा लागू कर दिया जाएगा। नई टैक्स रिजीम प्रणाली लागू होने के बाद 4 लाख रुपए तक की इन्कम टैक्स-फ्री हो जाएगी। इसके अलावा 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच की इन्कम पर करदाताओं को 5 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। नई टैक्स रिजीम प्रणाली के तहत इन्कम बढ़ने के साथ टैक्स की दरें भी धीरे-धीरे बढ़ती जाएंगी। अगर किसी करदाता की 24 लाख रुपए से अधिक इन्कम है तो उसे 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा।

सरकार ने सैक्शन 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में सैक्शन 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में बढ़ोतरी की है। सरकार द्वारा इस छूट को बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। पहले यह टैक्स छूट 25000 रुपए थी। सरकार की फैसले से नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स-फ्री हो जाएगी। इस टैक्स छूट का सबसे अधिक लाभ पेंशनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा।

नए वित्त वर्ष में सैक्शन 87ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के नियम लागू होने के बाद अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोग इन्कम टैक्स छूट के दायरे में आएंगे। इससे पहले यह आंकड़ा 7 लाख रुपए पर था। इसके अलावा वेतनभोगी लोगों को मिलने वाली 75 हजार रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट को मिलाने के बाद इन्कम टैक्स में यह छूट बढ़कर 12.75 लाख रुपए हो तक हो जाती है।

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