प्रशासन ने करोड़ो की शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई
उज्जैन 01,नवंबर (इ खबरटुडे/ब्रजेश परमार)। जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ रविवार को कार्रवाई करते हुए इंदौर रोड की करोडो की भूमि शासकीय घोषणा पर अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। मन्नत गार्डन की जमीन पर कांग्रेस नेता कलीम गुड्डू एवं कृषि भूमि पर यादव परिवार का कब्जा था।राजस्व न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।
एडीएम नरेन्द्र सुर्यवंशी के अनुसार हरिफाटक से इंदौर रोड फोर लेन पर मन्न्त गार्डन की 2 हेक्टेयर जमीन पर मन्नत गार्डन विकसित कर इसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। न्यायालय अपर कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण में 2 हेक्टेयर यह भूमि ताकायमी कारखाने की जमीन शासकीय कर आदेश पारित किया है।यह बहुमुल्य जमीन है। इसी प्रकार इंदौर रोड फोरलेन पर ही एक निजी होटल के पास एवं उसके सामने की 16 हेक्टेयर जमीन पर यादव परिवार का कब्जा था।
न्यायालय तहसीलदार ने जमीन पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में जमीन पर से अतिक्रमण बेदखली का आदेश पारित किया है। राजस्व न्यायालयों के आदेश पर कार्रवाई कर 40 करोड से अधिक की भूमि शासन पक्ष में मुक्त करवाई गई है।कार्रवाई के दौरान नगर निगम की गैंग एवं जेसीबी से निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाया गया है।
कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर हरिफाटक क्षेत्र में स्थित बेशकीमती 2.032 हेक्टेयर पट्टा ताकायमी भूमि को पुन: शासकीय रिकार्ड में पट्टा ताकायमी के रूप में दर्ज किया गया है। व्यावसायिक दर से जोड़ा जाये तो इस भूमि की कीमत लगभग 27 करोड़ 42 लाख रुपये होती है।
यह भूमि वर्ष 1950 के पूर्व औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये आवंटित की गई थी जो 1963-64 तक पट्टा ताकायमी के रूप में दर्ज रही, किन्तु इसके बाद उक्त जमीन पर कतिपय व्यक्तियों ने अपना नाम चढ़वा लिया था।