कारोबार

पासपोर्ट नियमों में केंद्र सरकार ने किया बदलाव, अब जन्म प्रमाण पत्र से ही बनेगा पासपोर्ट

विदेश जाने वाले लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण समाचार हैं। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनाने के नियमों में संशोधन कर दिया हैं। इसमें जन्मप्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज में बदलाव किया गया हैं। हालांकि इस नियम का असर एक अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वालों के लिए लागू होंगे।

इससे पहले जन्म लोगों के लिए पहले की तरह ही दस्तावेज होंगे। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए आदेश दिए कि एक अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले के लिए आयु प्रमाण पत्र के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यह जन्म प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी होना चाहिए। इन लोगों के लिए दूसरा कोई भी दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र के लिए मान्य नहीं होगा।

हालांकि इस नियम के बदलाव से ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं हैं, क्योंकि सरकार के नियमानुसार किसी भी बच्चे का जन्म होते ही उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आदेश हैं और इसी के आधार पर बच्चों को स्कूलों को दाखिले दिए जाते हैं।

नए पासपोर्ट नियम

केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम में बदलाव का जल्द ही संशोधन प्रकाशित हो जाएगा। नय नियमों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत किसी समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। 1 अक्टूबर साल 2023 को या इसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा. अन्य आवेदक जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

Related Articles

Back to top button