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UP में इन सरकारी कर्मचारीयों को नहीं मिलेगा फरवरी महीने का वेतन, योगी सरकार ने किया आदेश जारी

UP News: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर काम की हो सकती है। जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उन कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने हेतु योगी सरकार ने 28 फरवरी डेडलाइन रखी है। जिन कर्मचारियों ने 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया उन राज्य कर्मचारियों के फरवरी महीने के वेतन का भुगतान रोकने हेतु सरकार ने आदेश जारी किए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य है। इसके अलावा राज्य में जिन कर्मचारियों ने 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया उनका फरवरी महीने का वेतन सरकार की तरफ से रोक दिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर करें 28 फरवरी तक

उत्तर प्रदेश राज्य में संपत्ति के ब्यौरे को लेकर योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों हेतु कड़े आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार कर्मचारी 28 फरवरी से पहले-पहले अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर करें।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देने हेतु अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 रखी थी। इसके बाद जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में संपत्ति का ब्यौरा देने तिथि को दो बार और बढ़ाया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे यह निर्देश

उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी तरह के एसीपी और अवकाश आदि संबंधीत कार्यों भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करने हेतु 1 जनवरी 2024 को आदेश दिए थे।

इसके अलावा उन्होंने 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) को भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल करने हेतु निर्देश दिए थे। उसे दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानांतरण की स्थिति में कार्यभार ग्रहण करने और कार्य मुक्त करने की कार्यवाही को भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शुरू करने के निर्देश दिए थे।

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