मध्य प्रदेश में अब खुल सकेंगे मिनी बार, केवल बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक मिलेंगे
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भोपाल15 फरवरी (इ खबरटुडे)। मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकान तो कोई नहीं खुलेगी लेकिन मिनी बार खोले जा सकेंगे। यहां केवल बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक मिलेंगे। शराब पिलाना प्रतिबंधित रहेगा। दस प्रतिशत से कम अल्कोहल वाले विदेश के पेय ही यहां दिए जा सकेंगे।
इसके लिए लाइसेंस शुल्क बार से आधा रहेगा यानी बार का शुल्क 20 लाख रुपये है तो इसके लिए दस लाख रुपये देने होंगे। इसके साथ ही पवित्र शहरों में शराब दुकानें बंद होने से राजस्व की जो क्षति होगी, उसकी भरपाई का प्रयास शहरी सीमा की अन्य दुकानों का नवीनीकरण शुल्क बढ़ाकर करने का प्रयास किया जाएगा।
आबकारी नीति की अधिसूचना जारी कर दी
वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने आबकारी नीति की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। सभी शराब दुकानों में देसी और विदेशी शराब मिलेगी। दुकान लाइसेंस का पहले नवीनीकरण किया जाएगा यानी जो व्यक्ति दुकान संचालित कर रहा है, वह चाहे तो निर्धारित शुल्क देकर नवीनीकरण करा सकता है।
इसके लिए उसे बीस प्रतिशत अधिक शुल्क चुकाना होगा। नवीनीकरण जिले के लिए कुल आरक्षित मूल्य का 80 प्रतिशत सुरक्षित होने पर होगा। इससे कम शुल्क मिलने पर दुकानें ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से नीलाम की जाएंगी।
इन पवित्र शहरों में शराब दुकान और बार बंद
सरकार ने जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए पवित्र शहर (उज्जैन नगर निगम, मैहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई और मंदसौर नगर पालिका, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर ग्राम पंचायत सीमा) में शराब दुकान और बार बंद किए गए हैं।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 47 शराब दुकान बंद होने से लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति होगी। इसकी पूर्ति के पिछली कैबिनेट बैठक में एक्स एजेंडे के रूप में प्रस्ताव रखा गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर जो दुकानें हैं, उनका नवीनीकरण शुल्क अधिक रखा जाए क्योंकि खपत भी बढ़ेगी।
डाइनिंग क्षेत्र भी होगा
इसके साथ ही मिनी बार को लेकर यह तय किया गया कि इसमें दस प्रतिशत से कम अल्कोहल वाली बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक की मिले। इसका कड़ाई से पालन हो। इस रेस्तरां बार लाइसेंस के लिए एक तल पर न्यूनतम एक हजार वर्गफीट वातानुकूलित डाइनिंग क्षेत्र होना चाहिए। अतिरिक्त तल एवं खुली छत के साथ-साथ रेस्तरां में उसी तल पर उपलब्ध खुले स्थान को उपयोग करने की अनुमति शर्तों के साथ अतिरिक्त शुल्क लेकर दी जा सकेगी।