Black Marketing Jail : उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले विक्रंता को 6 माह की जेल,गोडाउन तोड़ा,लायसेंस भी निरस्त
उज्जैन,21 नवंबर (इ खबरटुडे)। उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले बडनगर के विक्रेता रवि पिता नरेश कल्याणी, गजानंद मार्केट कोर्ट चौराहा को कलेक्टर ने 6 माह के लिए जेल भेजने के आदेश दिए हैं।विक्रेता के विरूद्ध भादवि की धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए विक्रेता के गोडाउन को तोड दिया है।
प्रदेश में संभवत: इस रबी की फसल के दौरान कालाबाजारी के मामले में उज्जैन जिले के विक्रेता को पकडकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने बड़नगर के विक्रेता रवि पिता नरेश कल्याणी, गजानंद मार्केट कोर्ट चौराहा के द्वारा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा- 3 की उपधारा (1) (2) के अंतर्गत निरूद्ध किया जाकर केंद्रीय जेल उज्जैन में रखने के निर्देश जारी किये है। इस तरह रवि पिता नरेश कल्याणी पर उर्वरक की कालाबाज़ारी पड़ी भारी। विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कालाबाज़ारी अधिनियम में 6 महीने के लिए जेल भेजने के कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिये हैं। विक्रेता की दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया है ।उसके गोदाम को ध्वस्त किया गयाहै।गोदाम पर पायी गयी 852,बोरियों को अब सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्रदान किया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनावेदक रवि पिता नरेश कल्याणी बड़नगर को उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को अभ्यावेदन करने का अधिकारी है तथा प्रकरण में स्वयं निवेदन करने के लिए मंत्रणा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का भी अधिकार है। साथ ही सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय को भी अभ्यावेदन देने का अधिकार है। इसके अलावा उसे निरूद्ध आदेश के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने का अधिकार भी है। यह आदेश अनावेदक को निरूद्ध किये जाने की वास्तविक तिथि से आगामी 6 माह के लिए वैध होगा।
क्या है मामला-
बड़नगर एसडीएम को मौखिक रूप से ग्राम फतेहपुर निवासी कृषक रामेश्वर पिता राजाराम गुर्जर ने शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि गजानन्द मार्केटिंग लोकमान्य तिलक पथ अमन एग्रो इण्डस्ट्रीज के प्रोप्राइटर रवि पिता नरेश कल्याणे के द्वारा 30 बोरी युरिया 380 रुपये प्रति बोरी एवं डीएपी 1600 रुपये प्रति बोरी के मान से उन्हें बेचा गया है। संयुक्त दल ने मेसर्स गजानन्द मार्केटिंग बड़नगर पर जाकर जांच की। इसमें शिकायत सही पाई गई एवं प्रतिष्ठान को आगामी कार्यवाही तक सील कर दिया गया । इसके पश्चात उक्त टीम द्वारा गजानन्द मार्केटिंग के घर/गोदाम पर पहुंची, जहां पर निरीक्षण के दौरान इफ्को युरिया की लगभग 480 बोरी एवं किसान युरिया की 364 बोरी भौतिक रूप से पाई गई, जो कि उक्त विक्रेता की पीओएस मशीन पर भी प्रदर्शित नहीं हो रही थी। उर्वरक विक्रेता किसानों को केश/क्रेडिट मेमो भी नहीं दिया और न ही पीओएस मशीन से बिल दिया, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 5 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही उक्त फर्म के द्वारा उर्वरक का अवैध स्थान पर भण्डारण एवं विक्रय किया जाना पाया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। गजानन्द मार्केटिंग के घर/गोदाम पर अवैध रूप से भण्डारित इफ्को युरिया 491 बोरी एवं किसान युरिया 360 बोरी कुल 851 बोरी (भर्ती 45 किलो) कृषि उपज मंडी परिसर स्थित विपणन संघ के गोदाम में रखी गई है, जिसकी कीमत लगभग दो लाख 26 हजार 791 है।मेसर्स गजानन्द मार्केटिंग बड़नगर के प्रोप्राइटर रवि पिता नरेश कल्याणे के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, 5, 3(3), भादंसं की धारा 420 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच के उपरांत प्रोप्राइटर रवि पिता नरेश कल्याणे पर उर्वरक का अवैध भण्डारण एवं विक्रय करने पर बड़नगर थाने पर एफआईआर दर्ज करवाया गया था।
इनका कहना है
-कार्रवाई के बाद से विक्रेता रवि फरार है।आदेश के पालन के लिए पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।उसके मिलते ही जेल में निरूद्ध किया जाएगा ।
निधी सिंह ,एसडीएम,बडनगर जिला उज्जैन