November 24, 2024

अवैध कालोनिया बनाने वाले 48 भू माफियाओ के खिलाफ 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज, जिला प्रशासन की जाँच के बाद हुई कार्यवाही

रतलाम, 06 अप्रैल(इ खबर टुडे)। जिले में अवैध कालोनिया बनाने वाले भू माफियाओ के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध कालोनियां बनाने वाले 48 कॉलोनाइजरो के विरुद्ध 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज किये है। इनमे से चौदह मामले जावरा के है जबकि एक प्रकरण पिपलौदा का है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जावरा निवासी कॉलोनाइजर मोहम्मद हुसैन पिता मोहम्मद मुस्तकीम निवासी ने माली समाज कॉलोनी ईदगाह रोड पर 2014 से विकसित की थी । इसी प्रकार भेरूलाल पिता धूलजी सहित नौ कॉलोनाइजरो ने ईदगाह रोड कॉलोनी सन 2000 से, नरसिंह पिता मोड़ीराम धाकड़ निवासी पहाड़िया रोड जावरा ने नरसिंह कॉलोनी सन 1998 से, विपिन पिता कन्हैया लाल जैन निवासी लक्ष्मीबाई रोड जावरा ने जैन कॉलोनी नया मालीपुरा 1998 से, फरीद पिता साबिर हुसैन निवासी अरब साहब कॉलोनी जावरा ने जेल के पीछे अरब सागेर कॉलोनी (2) 2010 से, पीर मोहम्मद पिता रशीद खां निवासी सनावद सहित छह कॉलोनाइजरों ने जेल के पीछे अरब सागर(3) जावरा 1992 से, बच्छराज पिता मांगीलाल चोपड़ा निवासी गाँधी कॉलोनी ने सांवरिया एक्सटेंशन, साँवरिया कॉलोनी के पीछे जावरा 1999 से, अनवर हुसैन सहित आठ कॉलोनाइजरों ने नाना साहब के मोहल्ले के पास जावरा 2006 से, देवीलाल यादव निवासी यादव मोहल्ला जावरा ने कृष्ण कॉलोनी 2016 से, कैलाश चंद्र पिता कन्हैया धाकड़ निवासी ग्राम सेजावता ने महावीर कॉलोनी जावरा में 2016 से, मोहम्मद गुलाम अली, मोहम्मद अज़हर पिता भुरू निवासी अकबर मकबरा जावरा ने फूलशाह दाता कॉलोनी 2014 से, रशीद पिता करीम, जाहिद हुसैन पिता मोहम्मद शकीक निवासी नाना साहब का बाग़ के पास जावरा में 2014 से, तेजकुंवर पिता जुझारसिंह, नागूसिंह पिता रुघनाथ सिंह, करन सिंह पिता रुघनाथ सिंह निवासी मिनी पूरा के पास जावरा में 2014 से, उस्मान गनी पिता अहमद हुसैन निवासी नानासाहब के मोहल्ले के पास जावरा में 2015 से तथा संगीता देवी पति प्रकाश चंद्र कोठारी निवासी जावरा ने छह कॉलोनाइजरों के साथ जीनिंग फेक्ट्री के पास नान्लेटा रोड पर बोहरा कॉलोनी पिपलोदा 2016 से अवैध कॉलोनी काटी थी।

उक्त सभी कालोनिया अवैध रूप से विकसित की गई थी। प्रशासन द्वारा इन कालोनियों की जाँच के बाद इन सभी भू माफियाओ के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गए है। इनमे से 14 प्रकरण जावरा शहर पुलिस थाने पर दर्ज किये गए है,जबकि एक प्रकरण पिपलौदा थाने पर दर्ज किया गया है। ये सभी प्रकरण मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के तहत दर्ज किये गए है।

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