November 23, 2024

हेण्ड सेनेटाईजर एवं मास्क को आवश्यक वस्तुओं की सूची में किया गया शामिल

अधिक दामों पर बेचने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम,17 मार्च(इ खबरटुडे)। हेण्ड सेनेटाईजर एवं मास्क को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है। इसकी उपलब्धता एवं विक्रय के संबंध में एडवाईजरी जारी की गई है। निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर उक्त सामग्री बेचने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गत 13 मार्च 2020 को अधिसूचना जारी कर आवश्यक वस्तु अधिनिमय-1955 की धारा 2 क की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हेण्ड सेनेटाईजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में सम्मिलित किया गया है।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि भारत सरकार ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत सभी राज्यों के विधिक माप नियंत्रकों को गत 6 मार्च, 2020 को एडवाइजरी जारी की है। इसमें उल्लेख है कि मास्क (3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) एवं हेण्ड सेनेटाईजर में उल्लेखित अधिकतम खुदरा बिक्री दाम से अधिक दामों पर विक्रय नहीं किया जाये। नियमों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाये।

इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने अपर कलेक्टर, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा औषधी निरीक्षकों निर्देशित किया है कि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) एवं हेण्ड सेनेटाईजर आवश्यक रूप से जिले में समस्त उत्पादकों एवं विक्रेताओं के पास उपलब्धता सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि 2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हेण्ड सेनेटाईजर को प्रदर्शित दामों से अधिक दामों पर विक्रय नहीं हो। उपरोक्तानुसार उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाये।

You may have missed